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RBI की वेबसाइट पर बैंक के खिलाफ कैसे करे शिकायत, जानिए पूरी डिटेल

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर एक शिकायत प्रबंधन प्रणाली शुरूआत की है. इस पोर्टल के माध्यम से आप सभी वित्तीय सेवा प्रदाताओं जैसे कि बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो केंद्रीय बैंक के अधीन आती है. हालांकि जब आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसी साल इसकी शुरूआत की थी तब उन्होंने कहा था कि यह ग्राहकों को फायदा पहुंचाएगी और इससे ग्राहकों की शिकायत का निपटारा जल्दी से किया जा सकेगा. लेकिन इस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया काफी लंबी है इसमें आपको बहुत ज्यादा जानकारी भरी होती है.

इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आरबीआई ने इस पोर्टल पर ज्यादातर पूर्वनिर्धारित टैग दिए है जिसके से आपको अपनी शिकायत के अनुसार एक ड्रॉप-डाउन टैग चुनना होगा.

चरण 1

शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले आपको https://cms.rbi.org.in पर जाना होगा. उसके बाद, शिकायत लिंक पर क्लिक करें. CMS का ऐप भी है और यह आपके पीसी पर भी आसानी से चलता है.

चरण 2

ड्रॉपडाउन में आपको पहले भाषा का चयन करना होगा जो आपके दाए हाथ के ऊपर बने टैब में मिलेगा. फिर आप किसके खिलाफ शिकायत देना चाहते हैं, ड्रॉपडाउन सूची से आपको उस इकाई का चयन करना होगा. ड्रॉपडाउन सूची में आपको बैंक, एनबीएफसी या सिस्टम प्रतिभागी मिलेंगे.

चरण 3

इस पोर्टल पर तीसरे चरण में आपको ‘लॉज शिकायत पोर्टल’ पर कुछ सामान्य विवरण देने होंगे. इसके बाद आपको अंत में कैलेंडर पर क्लिक करना होगा और ‘शिकायत की तारीख’ और ‘डेट ऑफ रिप्लाई’ का चयन करना होगा. यह शिकायत भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय / क्षेत्रीय कार्यालय को निर्देशित की जाएगी. इसीलिए आपको यहां पर अपने राज्य और रिज़न चुनना होगा

चरण 4

इस पोर्टल पर सबसे ज्यादा समय आपको चौथे चरण पर ही लगेगा. जहां आपको अपनी जानकारी देनी होगी. चौथे चरण में शिकायतकर्ता को उसका विवरण देना होता हैं जैसे कि आपका नाम, लिंग, आयु, फोन नंबर, पता, आदि. और आप किस प्रकार की शिकायत करना चाहते हैं उदाहरण के लिए, ई-वॉलेट से संबंधित शिकायत है, लेनदेन का मुद्दा, आदि. यह सारी जारकारी भरने के बाद आपको ‘click on next’ पर क्लिक करना होगा.

चरण 5

पांचवे चरण में आपको बैंक का विवरण देना होगा. ड्रॉपडाउन सूची से खाता श्रेणी चुनें, लागू बैंक खाता विवरण, एटीएम / क्रेडिट / डेबिट कार्ड विवरण दर्ज करें. विवादित राशि, मुआवजा राशि शामिल करें और उसके बाद, ‘शिकायत टिप्पणी अनुभाग’ में उस बैंक / व्यक्ति के विवरण का उल्लेख करें जिसके खिलाफ आप शिकायत दर्ज करना चाहते हैं.यह सारी जारकारी भरने के बाद आपको ‘click on next’ पर क्लिक करना होगा.

चरण 6

इसक बाद आपको की जानकारी देनी होगी इसीलिए एक बार आप इसे ध्यान से पढ़ें. इसके बाद आपको इसे स्वीकार करना होगा और अगले पर क्लिक करने के बाद आप अगल चरण में पहुंच जाएंगे.

चरण 7

नामांकन: एक व्यक्ति का विवरण जिसके खिलाफ शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज की थी. रेडियो बटन का चयन करें और अगले पर क्लिक करें. इसके बाद आपको जिसके खिलाफ शिकायत करनी है उसकी जानकारी देनी होगी. यह जानकारी देने के बाद आप अगले पर क्लिक करें और आगे बढ़ें.

चरण 8

यदि आपको अपनी शिकायत से संबंधित कोई विवरण अपलोड करना हो तो करे और आगे बढ़े.

चरण 9

अंत में, सबमिट बटन पर क्लिक करके, आपकी शिकायत सफलतापूर्वक दर्ज हो जाएगी.

बता दें, शिकायतकर्ताओं को अपनी शिकायत से संबंधित जानकारी ऑटो-जनरेटेड मोड द्वारा मिलती रहेगी जिससे वो अपनी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक कर सकेंगे और लोकपाल के निर्णयों के विरुद्ध ऑनलाइन अपील कर सकेंगे, जहां आरबीआई की वेबसाइट के अनुसार लागू है.

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