औरैया। जिले के सदर क्षेत्र में संचालित अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध निर्मित/अर्धनिर्मित असलहे व उन्हें बनाने के उपकरण बरामद करने के साथ निर्माण करने वाले दो अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक अपर्णा गौतम ने बुधवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में अवैध असलहों से फायरिंग की घटनाओं एवं बदमाशों के कब्जे से अक्सर बरामद हो रहे अवैध असलाहों के कारोबार पर अंकुश लगाने एवं अपराध व आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन क्लीन अभियान के तहत बीती रात्रि गश्त के दौरान सदर पुलिस टीम को मुखबिर ने सूचना दी कि दीपाली होटल के सामने, बाकरपुर बोहरा के पास हाईवे के किनारे खेतों की ओर अर्द्धनिर्मित दुकानों में कुछ लोगों द्वारा रात में सुनसान का फायदा उठाकर अवैध शस्त्र बनाये जा रहे हैं।
उक्त सूचना के बाद पुलिस ने बतायी गयी अर्द्धनिर्मित दुकानों की घेराबंदी की तो पुलिस टीम को अपनी ओर आता देखकर अवैध शस्त्र निर्माण कर रहे अभियुक्तगणों द्वारा पुलिस पर फायर करते हुए भागने का प्रयास किया गया। जिस पर पुलिस टीम ने खुद को बचाते हुए भाग रहे अभियुक्त राजकुमार उर्फ शुआ निवासी अशोक नगर बाबरपुर व शिव शंकर उर्फ कल्लू यादव निवासी ग्राम जमालीपुर को हिरासत में ले लिया। जिनके कब्जे से आठ निर्मित/अर्द्धनिर्मित तमंचा, शस्त्र बनाने व मरम्मत करने के उपकरण व पुर्जे, दो कारतूस, तीन अदद खोखा एवं बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल आदि बरामद हुए हैं।
पुलिस अधीक्षक गौतम ने कहा कि पूछतांछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया उनके पास असलाह कारतूस के बारे में कोई लाइसेंस नहीं है। वह लोग यह काम काफी दिनों से कर रहे हैं राजकुमार उर्फ शुआ लोहे के खराद बैल्डिंग का कारीगर है जिसने अपने गुरु स्वर्गीय रविन्द्र उर्फ लंगड़ा निवासी खेतूपुर से तमन्चे बनाने की दस्तकारी सीखी थी। वह लोग कच्चा माल कानपुर से कबाड़े के भाव खरीदते हैं। शिवशकर उर्फ कल्लू यादव उसका सहयोग करता है। वह लोग एकान्त जगहों पर जाकर अपना डेरा जमाकर रात बेरात में काम कर तमन्चे बनाते हैं और दूर दराज के इलाकों में जरूरतमन्दों को ऊंचे दाम में बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। काम करते समय हम लोग अपने पास एक-एक अच्छा तमन्चा रखते हैं ताकि पकड़े जाने से बचने के लिए तुरन्त फायर करके भाग सकें। उन्होंने बताया कि दोनों अभियुक्तों के हिस्ट्रीशीटर है जिनके विरुद्ध आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक बिधिक कार्यवाही की गई।
रिपोर्ट-शिव प्रताप सिंह सेंगर