नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिर्टन फाइल करने वालों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने इनकम टैक्स रिर्टन फाइल करने की अंतिम तिथि पूरे एक महीने बढ़ा दी है। इस कदम से इनकम टैक्स रिर्टन फाइल करने वालों को राहत मिलेगी। वेतनभोगी करदाताओं और इकाइयों के लिए रिटर्न फाइल की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त 2019 कर दी है।
फाइनेंसियल इयर 2018-19 के लिए स्त्रोत से कर कटौती (TDS) का प्रमाणपत्र यानी फार्म 16 के देर से जारी होने के कारण इनकम टैक्स रिर्टन फाइल करने की तिथि बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फाइनेंसियल इयर 2018-19 के लिए नियोक्ताओं के लिये फार्म -16 जारी करने की अंतिम तिथि 25 दिन बढ़ाकर 10 जुलाई कर दी थी। इसकी वजह से वेतनभोगी करदाताओं (सैलरीड टैक्सपेयर्स) के पास के केवल 20 दिन के अंदर आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय बचा था। tax