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INX Media Case: चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम से कहा है कि उचित कोर्ट में बेल के लिए याचिका दाखिल करें।

इसके पहले चिदंबरम के वकील ने यह कहते हुए सोमवार को उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया कि आईएनएक्स मीडिया मामले में उन्हें सीबीआई की हिरासत में लिए जाने के सुनवाई अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 23 अगस्त को दिए गए निर्देश के बावजूद सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया।

वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेता चिदंबरम की ओर से न्यायालय में इस मामले का जिक्र न्यायमूर्ति आर भानुमति की एक पीठ के समक्ष किया। उन्होंने कहा कि पिछले शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि हिरासत संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई होगी लेकिन इसे जिरह के लिए आज सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

पीठ ने सिब्बल से कहा कि प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई से रजिस्ट्री को आवश्यक आदेश मिलने के बाद उनकी याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी। सिब्बल से पीठ ने कहा, ‘रजिस्ट्री को कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और हमें प्रधान न्यायाधीश से आदेश लेना होगा।’ दिल्ली उच्च न्यायालय ने 28 अगस्त को आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले, सीबीआई द्वारा दर्ज धन शोधन मामले और ईडी द्वारा दर्ज मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका अस्वीकार कर दी थी। उच्च न्यायालय के फैसले को चिदंबरम ने चुनौती दी थी और उनकी याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई होनी है।

आईएनएक्स मीडिया में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम को राहत देने से इनकार कर दिया था। हाई कोर्ट के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।

बता दें कि पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बुधवार रात को हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच उनके जोर बाग स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट के आदेश के अनुसार चिदंबरम को 26 अगस्त तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेजा दिया गया था। आज सीबीआई हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी।

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