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जाने Multiplex का टिकट लेने पर कैसे होगा फायदा

लखनऊ। मल्टीप्लेक्स Multiplex में फिल्म देखने वाले शौक़ीनों को यह खबर खुशी दे सकती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में शनिवार को विज्ञान भवन में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में 33 वस्तुओं पर जीएसटी दर घटाने का निर्णय लिया गया। जीएसटी काउंसिल की 31वीं बैठक में टायर, एसी और टीवी पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया है। धार्मिक यात्राओं पर जाने वाले विमान पर भी जीएसटी दर घटायी गई है।

28 प्रतिशत जीएसटी के स्लैब में केवल 28 सामान

इसी तरह दिव्यांगों के इस्तेमाल की चीजों पर 28 प्रतिशत की बजाय अब 5% जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि 28 प्रतिशत जीएसटी के स्लैब में अब केवल 28 सामान हैं।

100 रुपये के टिकट पर 12 प्रतिशत टैक्स

इसके अलावा मनोरंजन के लिए मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने वालों से भी अब पहले के मुकाबले कम टैक्स लिया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय लिया गया कि 100 रुपये तक का सिनेमा टिकट पर 12 प्रतिशत टैक्स लगाया जाएगा। अभी इन टिकटों पर 18 प्रतिशत टैक्स देना होता था।

मार्निंग शो देखने वालों को मिलेगा छूट का फायदा

पहले 100 रुपये से कम मसलन 90 रुपये के टिकट पर 16.20 रुपये (18 प्रतिशत) जीएसटी लिया जाता था। लेकिन अब इसे घटाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है। यानी 90 रुपये के टिकट पर आपको 7.20 रुपये का फायदा होगा। मल्टीप्लेक्स में ज्यादातर मार्निंग शोज 90 रुपये के होते हैं। ऐसे में मार्निंग शो देखने वालों को इस छूट का फायदा मिलने की उम्मीद है।

100 रुपये से ज्यादा के टिकट पर 18 प्रतिशत जीएसटी

मूवी टिकट पर जीएसटी दरों को घटाने का फिल्मजगत और मल्टीप्लेक्स से जुड़े लोगों ने स्वागत किया है। यदि आप 100 रुपये से ज्यादा का मूवी टिकट लेते हैं तो इस पर 28 प्रतिशत की बजाय 1 जनवरी से 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। यानी 100 रुपये से ज्यादा वाले टिकट पर 10 प्रतिशत टैक्स की कमी की गई है। इससे पहले 250 रुपये का टिकट लेने पर 70 रुपये टैक्स देना होता था। लेकिन 1 जनवरी से इस पर टैक्स के रूप में लोगों 45 रुपये देने होंगे।

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