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प्रधान पति हत्याकांड में तीन आरोपियों को आजीवन करावास

औरैया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश चन्द्र वर्मा ने जरूहौलिया के बहुचर्चित प्रधान पति हत्याकाण्ड के मामले में दो भाइयों समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड की सजा सुनायी है। जबकि एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।

अभियोजन के अनुसार जरूहौलिया निवासी वादी हमीर सिंह ने कोतवाली औरैया में रिपोर्ट लिखायी थी कि उसका चचेरा भाई राजवीर सिंह पुत्र जगदेव सिंह ने विगत ग्राम प्रधान के चुनाव में अपनी पत्नी संगीता सिंह को चुनाव लड़वाया था, जिसके विरोध में राजकुमार द्विवेदी उर्फ राजू ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़े थे, जो कि वादी के चचेरे भाई की पत्नी संगीता सिंह से चुनाव हार गये थे।

जिस कारण राजकुमार द्विवेदी उससे रंजिश मानने लगा था और दिनांक 15 फरवरी 2016 को रजवीर सिंह जब औरैया से गांव वापस आ रहा था तभी रात्रि 8ः30 बजे योजनावद्ध तरीके से पहले से घात लगाये हुए रास्ते में खड़े हुए शशेन्द्र कुमार, राजकुमार उर्फ राजू व शिवकुमार द्विवेदी पुत्रगण उमाशंकर निवासी जरूहौलिया व दो अन्य अज्ञात लोगों ने गाड़ी को रोक राजवीर सिंह के ऊपर अपने हांथों में लिए लाइसेंसी असलाहों से गोलीबारी की जिससे राजवीर सिंह की मृत्यु हो गयी।

हत्या का मुकदमा सत्र न्यायालय में चला, कानूनी दांवपेच का यह मामला सुप्रीमकोर्ट तक पहुंचा लेकिन आरोपियों को न तो जमानत मिली न हर कोई राहत। इस दौरान एक आरेपी राजकुमार उर्फ राजू की मृत्यु हो गयी। आज अपने निर्णय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेश चन्द्र वर्मा की कोर्ट ने शेष बचे चार अभियुक्तों में एक राधेश्याम को दोषमुक्त कर दिया, जबकि तीन अभियुक्तों शशेन्द्र कुमार, शिव कुमार व नन्दन प्रजापति उर्फ देवकीनन्दन को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास व 55-55 हजार रूपए अर्थदंड की सजा से दंडित किया।

अधिवक्ता शिवम शर्मा के अनुसार दोषमुक्त अभियुक्त राधेश्याम कश्यप को कोरोना संक्रमित होने के कारण वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित कराया गया, उनके अधिवक्ता देवेन्द्र त्रिपाठी ने राधेश्याम के दोषमुक्त होने पर संतोष जाहिर किया, वहीं अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्रभूषण त्रिपाठी रामलखन सिंह, आर.डी. मिश्रा व दीपेन्द्र सिंह ने निर्णय को साढ़े चार साल मिला न्याय बताया।

रिपोर्ट-अनुपमा सेंगर

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