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महाराष्ट्र और हरियाणा सरकार ने जारी किये आतिशबाजी को लेकर नये दिशा-निर्देश

दीवाली के त्यौहार से पहले देश के अलग-अलग हिस्सों में पटाखों को लेकर एक्शन लिया जा रहा है. दिल्ली सरकार ने पहले ही पटाखों पर बैन लगा दिया था, अब महाराष्ट्र और हरियाणा तक इसका असर दिख रहा है.

मुंबई में बीएमसी द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार प्राइवेट और पब्लिक जगहों पर पटाखा जलाने पर रोक है. हालांकि, सिर्फ 14 नवंबर को प्राइवेट सोसाइटी में रहने वाले लोगों को फुलझड़ी और अनार जैसे पटाखे का उपयोग करने की छूट दी गई है. साथ ही बीएमसीर की ओर से अपील की गई है कि इस दिवाली सभी बिना पटाखों का त्योहार मनाएं, ताकि मुंबई को प्रदूषण और कोरोना वायरस की वेव से बचाया जा सके.

हरियाणा सरकार ने भी सख्त रुख अपनाया है, हालांकि दो घंटे की छूट दी गई है. हरियाणा में दिवाली और गुरुपर्व के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखा जला सकेंगे. इसके अलावा क्रिसमस और नए साल की रात को 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे का उपयोग कर पाएंगे.

गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में लगातार बिगड़ते प्रदूषण के हालात को देखते हुए एनजीटी ने आदेश जारी कर कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में 30 नवंबर तक पटाखों के चलाने पर रोक रहेगी. ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा है कि बाकी राज्यों में जहां एयर क्वालिटी खराब या खतरनाक स्तर पर है, वहां भी पटाखों को चलाने पर बैन होगा.

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