नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली-एनसीआर में 30 नवंबर तक के लिए पटाखों पर रोक लगा दी है. इसका मतलब यह हुआ कि इस दीपावली पर लोग आतिशबाजी नहीं कर सकेंगे. इसके साथ ही एनजीटी ने अन्य राज्यों के लिए भी अहम व्यवस्था दी है.
ट्रिब्यूनल ने अपने अपने आदेश में कहा कि जिन राज्यों में वायु प्रदूषण या एयर क्वालिटी ठीक है, वहां 30 नवंबर तक आतिशबाजी की जा सकती है. ट्रिब्यूनल ने इसके साथ ही यह भी कहा कि खराब प्रदूषण वाले शहरों में इस अवधि तक आतिशबाजी प्रतिबंधित रहेगी.
एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि नवंबर में जिन शहरों में एक्यूआई खराब या बहुत खराब की श्रेणी में होगा, वहां पटाखा छोडऩे पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा जिन शहरों में एक्यूआई मॉडरेट है, वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे ही छोड़े जा सकते हैं.
इसके अलावा दिवाली, क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या के मौके पर सिर्फ दो घंटे के लिए ग्रीन पटाखा जलाने की इजाजत होगी. बता दें कि आतिशबाजी पर एनजीटी के इस फैसले का दीर्घकालीन प्रभाव होगा. वायु प्रदूषण के बिगड़ते हालात को देखते हुए ट्रिब्यूनल का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है.
एनजीटी ने गुरुपर्व को लेकर भी अलग से व्यवस्था दी है. ट्रिब्यूनल ने अपने फैसले में कहा कि गुरुपर्व के माौके पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक के लिए आतिशबाजी की जा सकेगी. मतलब सिर्फ 2 घंटे तक ही पटाखे जलाए जा सकेंगे. नए आदेश के तहत सभी राज्यों के डीजीपी और मुख्य सचिव को जल्द ही निर्देश जारी किया जाएगा.