मैनपुरी: मैनपुरी के करहल के गांव नानमई में 5 मई 2024 को हुई राउरी चमरपुरा के रहने वाले नरेंद्र कुमार की हत्या में एडीजे-4 जहेंद्र पाल की कोर्ट ने मंगलवार को एक महिला और उसके प्रेमी को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों को एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। वहीं, इस वारदात में उनका सहयोग करने के आरोप में पुलिस द्वारा मुल्जिम बनाए ऋषि को कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।
वाक्या 5 मई 2024 का है। गांव राउरी चमरपुरा के नरेंद्र कुमार को एक बर्थडे पार्टी के बहाने षड्यंत्र के तहत नानमई की मनू देवी ने बुलाया था। नरेंद्र कुमार संपन्न परिवार से थे। हत्या से करीब चार साल पहले गांव नानमई की शादीशुदा मनू देवी ने उन्हें प्रेमजाल में फंसा लिया था।
दोनों के बीच रुपये का लेनदेन भी होता था। इस बीच मनू देवी के दूसरे प्रेमी अभय उर्फ भूरा निवासी गांव गढ़िया को ये संबंध नागवार गुजर रहे थे। इसी के चलते मनू देवी ने अपने प्रेमी अभय उर्फ भूरा के साथ मिलकर नरेंद्र की बेल्टों से पिटाई कर हत्या कर दी थी।
नरेंद्र का शव 6 मई को गांव नानमई के पास तालाब किनारे मिला था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। बाइक और मोबाइल फोन भी घटनास्थल से कुछ दूर मिले थे। पुलिस ने ऋषि कुमार निवासी मोहल्ला काजी पश्चिमी को भी गिरफ्तार किया था।
ऋषि कुमार पर हत्या में सहयोगी होने का आरोप था। अभियोजन की ओर से कोर्ट में साक्ष्यों और गवाहों को पेश किया गया। कोर्ट ने इनके आधार पर मनू देवी, अभय उर्फ भूरा को पांच मार्च को दोषी करार दिया था। ऋषि कुमार के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य न होने के चलते उसे संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया था। मंगलवार को मनू देवी और अभय उर्फ भूरा की सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। इनको कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई है।