सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी में OBC और EWS कैटेगरी में आरक्षण के पेच में फंसी नीट पीजी काउंसलिंग मामले में अपना अहम फैसला सुना दिया है।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए नीट पीजी के वास्ते काउंसलिंग पहले के मानदंडों के आधार पर ही होगी। पीठ ने कहा कि आने वाले वर्षों में ईडब्ल्यूएस के लिए आठ लाख की आय संबंधी मानदंड की वैधता पर निर्णय याचिकाओं पर सुनाई के बाद ही लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 8 लाख रुपये सालाना आय के मानदंड के आधार पर आल इंडिया कोटे की काउंसलिंग शुरू हो सकेगी। उम्मीद है जल्द ही काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने एक अंतरिम आदेश में वर्ष 2021-22 के नीट-पीजी पाठ्यक्रम में एडमिशन के लिए काउंसलिंग शुरू करने को मंजूरी दी। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों को 27 प्रतिशत तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा है।