नई दिल्ली। आम टैक्स पेयर्स को लाभ देते हुए केंद्र सरकार ने देश के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ी टैक्स छूट दी है। वैसे तो सरकार ने पांच लाख रुपए तक की आमदनी को टैक्स (Income Tax) फ्री कर दिया है,लेकिन LIC, मेडिकल और पीएफ में निवेश करने पर यह छूट बढ़कर 6.50 लाख रुपए हो जाएगी। अभी तक पांच लाख रुपए कमाने वाले को 13 हजार रुपए टैक्स देना पड़ता था।
टैक्स पेयर्स को मिलने वाला लाभ
- 40 हजार तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दिया गया।
- मकान के किराए पर लगने वाले टैक्स डिडक्शन की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया।
- इनवेस्टमेंट करने पर साढ़े 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका लाभ 3 करोड़ से अधिक मध्यमवर्गीय लोगों को मिलेगा।
- 21 हजार रूपये की सैलरी पर 7000 का बोनस दिया जायेगा।
- ग्रैच्युइटी पेमेंट की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई है।
- ग्रैच्युइटी में कंट्रिब्यूशन की सीमा 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये कर दी गई।
- सर्विस के दौरान किसी श्रमिक की मृत्यु होने पर EPFO से मिलने वाली सहायता राशि 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दी गई।
- अब 25 हजार की कमाई वालों को ESI का कवर मिलेगा।
- कर्मचारियों के NPS में सरकार अपनी तरफ से 14 प्रतिशत का योगदान करेगी।
- घरेलू कामगारों के लिए पेंशन योजना। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रति माह 3,000 रु. पेंशन के रूप में देने का ऐलान किया गया।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ मिलेगा।
- इस योजना के लाभार्थियों की तादाद करीब 42 करोड़ तक होने का अनुमान है। योजना का लाभ 60 वर्ष से ऊपर की उम्र के लोगों को मिलेगा।
24 घंटे में रिफंड
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इनकम टैक्स से जुड़ी सभी समस्याओं का ऑनलाइन समाधान किया जा रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न्स को बिना किसी छानबीन के 99.54 फीसदी तक मंजूर किया गया है। उन्होंने कहा अब 24 घंटे में सभी इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस होंगे और तुरंत रिफंड दिए जाएंगे।
टैक्स अफसर की कोई भूमिका नहीं
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा,आने वाले दो साल में आईटीआर का वेरिफिकेशन तुरंत ऑनलाइन होगा। इसमें किसी टैक्स अफसर की कोई भूमिका नहीं होगी। भविष्य में स्क्रूटनी के लिए भी टैक्स पेयर्स को दफ्तर नहीं जाना होगा।