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अब टैक्सपेयर्स को मिलेगी बड़ी राहत

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नव-गठित केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सभी तरह के इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख को एक बार फिर बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दिया।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए नीति बनाने वाले निकाय ने एक आदेश जारी करके कहा कि जम्मू-कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा बाधित होने की खबरों पर विचार करने के बाद, ITR भरने के लिए पूर्व में निर्धारित अंतिम तारीख 30 नवंबर को बढ़ाने का फैसला किया गया है। आदेश में कहा गया है, CBDT ने केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सभी श्रेणियों के करदाताओं के लिए ITR भरने और कर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की समयसीमा को बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दिया है।

CBDT ने 31 अक्टूबर को ITR जमा करने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर किया था। इससे पहले आयकर रिटर्न भरने की तिथि अगस्त अंत थी। बोर्ड ने आदेश में यह भी कहा कि वहां के 30 नवंबर की अंतिम तिथि के बाद भरे गए ITR विवरणों को वैध माना जाएगा।

इनकम टैक्स नोटिस पर जवाब देने की तारीख 10 जनवरी तक बढ़ी
ई-आकलन प्रणाली के तहत भेजे गए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस पर जवाब देने की समयसीमा अगले साल 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।

सीबीडीटी के आदेश में कहा, करदाताओं और कर पेशेवरों को राहत देने के लिए यह कदम उठाया गया है। राष्ट्रीय ई आकलन केंद्र द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 142(1) के तहत 24 दिसंबर 2019 तक जारी नोटिस का जवाब देने के लिए 10 जनवरी या फिर नोटिस में दिये गये समय, दोनों में जो भी बाद की तिथि हो मान्य होगी।

CBDT इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए नीति बनाने वाला निकाय है। सरकार ने ई-आकलन की प्रक्रिया 8 अक्टूबर से शुरू की थी। ई-आकलन योजना के तहत, किसी व्यक्ति या टैक्सपेयर्स को किसी भी प्रक्रिया के संबंध में इनकम टैक्स अधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।

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