छत्तीसगढ़ के कोरबा मे एक युवक को वाट्सएप पर अश्लील पोस्ट करना महंगा पड़ा. मोहल्ले की महिलाओं की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. दरअसल, मोहल्ले की महिलाओं के जिस व्हाट्सएप ग्रुप में उसने अश्लील मैसेज पोस्ट किया, उसमें उसकी पत्नी भी जुड़ी हुई हैं. बताया जा रहा है कि पति ने शराब के नशे में अश्लील तस्वीरें खींचकर पोस्ट कर दी. जब नशा उतरा तो पति को अपनी करनी का अहसास हुआ. तब तक पुलिस ने जुर्म दर्ज कर लिया था. और उसे गिरफ्तार करने घर तक भी पहुंच चुके थे.
मामला कोतवाली थाना क्षेत्रान्तर्गत कोहडिय़ा बस्ती का है. जहां की मोहल्ले की महिलाओं ने आपसी चर्चा और मेल-जोल बनाये रखने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है. ग्रुप में महिलाओं के साथ-साथ उनके पतियों को भी जोड़े हैं. ग्रुप की एक सदस्य के पति चंदू ने शराब के नशे में आपत्तिजनक तस्वीर खींचकर ग्रुप में पोस्ट कर दिया. इस पोस्ट की जानकारी होने पर पत्नी ने पति पर अपनी कसर तो उतारी ही, ग्रुप की महिलाओं और पुरुषों सदस्यों ने भी आपत्ति जताते हुए इसकी शिकायत कोतवाली थाने में कर दी.
टीआई दुर्गेश शर्मा ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध मोहल्ले की महिलाओं द्वारा की गई लिखित शिकायत और अश्लील पोस्ट संबंधी प्रमाण के बाद प्रथम द्ष्टया भादवि की धारा 292, 509(ख) तथा आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत अपराध घटित होना पाए जाने से पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल करा दिया गया है.
हो सकती है यह सजा
धारा 292 के तहत दोषसिद्धि पर दो वर्ष तक का कारावास और दो हजार रुपए आर्थिक दण्ड का प्रावधान है. यह एक जमानती और संज्ञेय अपराध है. इसमें समझौता करने का प्रावधान नहीं है. धारा 509(ख) में तीन वर्ष तक का साधारण कारावास ,आर्थिक दंड अथवा दोनों का प्रावधान है. यह जमानती, संज्ञेय अपराध है. इसमें न्यायालय की अनुमति से पीडि़त महिला (जिसकी लज्जा का अनादर या एकान्तता का अतिक्रमण हुआ है) द्वारा समझौता करने योग्य है.