नगर निगम नए वार्डों में स्थित लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। हाउस टैक्स के ब्याज पर रियायत लोगों को राहत मिलने वाली है। नगर निगम की ओर से इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गईं हैं। देहरादून नगर निगम हजारों कमर्शियल प्रतिष्ठानों के मालिकों को बड़ी राहत देने की तैयारी कर रहा है।
इन्हें तीन साल के बकाया हाउस टैक्स पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। अगली बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव लाया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने नगर निगम के नए वार्डों में दस साल के लिए हाउस टैक्स माफ किया। कॉमर्शियल भवन के मामले में असमंजस की स्थिति के चलते कॉमर्शियल टैक्सधारकों ने भी टैक्स जमा नहीं किया।
हाल ही में सरकार ने स्पष्ट किया कि छूट केवल आवासीय भवनों पर मान्य होगी। कॉमर्शियल भवनों का टैक्स जमा करना होगा। इसके बाद नगर निगम ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मालिकों को बिल भेजने शुरू कर दिए हैं। अब जनता और पार्षदों की ओर से लगातार मांग उठाई जा रही है।
नगर निगम की आगामी बोर्ड बैठक में दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव जनता को बड़ी राहत प्रदान करने वाले साबित होंगे। एक तो दाखिल खारिज शुल्क में कमी और दूसरा नए वार्डों के कॉमर्शियल टैक्सधारकों को बकाया टैक्स पर ब्याज माफी का प्रस्ताव। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव भी होने हैं। नगर निगम की तैयारी को इससे जोड़कर भी देखा जा रहा है।
नए वार्डों में एक अनुमान के मुताबिक, कॉमर्शियल टैक्सधारकों की संख्या ढाई से तीन हजार के आसपास है। बकाया टैक्स पर बारह प्रतिशत के हिसाब से ब्याज लगता है। ऐसे में यदि बोर्ड बैठक में ब्याज माफी का प्रस्ताव पास हो जाता है तो इन टैक्सधारकों को बड़ी राहत मिलेगी।