सरकार ने कोरोना वायरस महामारी में नौकरी करने वाले लोगों बड़ी राहत दी है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बताया कि महामारी-कोविड19 के प्रकोप से संबंधित निकासी क्लेम फाइल करने के लिए ईपीएफ सदस्य (EPF member) को कोई प्रमाणपत्र या दस्तावेज़ जमा करने की जरूरत नहीं है.
सरकार के इस फैसले के कोरोना महामारी में नकदी की जरूरत पड़ जाने पर आप आसानी से पीएफ से पैसे की निकासी कर सकते हैं. बता दें कि सरकार ने कोरोना संकट में ईपीएफ सदस्यों को अपने पीएफ से 3 महीने की सैलरी के बराबर रकम निकालने की छूट दी थी.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ट्वीट कर यह जानकारी दी. ने ट्वीट में बताया कि, महामारी-कोविड19 के प्रकोप’ से संबंधित निकासी क्लेम फाईल करने के लिए ईपीएफ सदस्य को कोई प्रमाणपत्र या दस्तावेज़ देना जरूरी नहीं है.
इसके अलावा, EPFO ने सभी अंशदाताओं को सलाह दी है कि वे ईपीएफओ के सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब करने से पहले उस सोशल मीडिया हैंडल की अच्छी तरह से जांच कर लें. EPFO ने बताया कि मिलते-जुलते अकाउंट्स को फॉलो न करें. हमारे आधिकारिक हैंडल्स के साथ जुड़े रहें.