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8 अक्तूबर से बदल जाएंगे इनकम टैक्स फाइल करने के नियम

8 अक्तूबर से इनकम टैक्स फाइल करने का नियम बदला जा रहा है। दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नया प्रावधान जारी किया गया है। खबरें हैं कि इनकम टैक्स का ई-असेसमेंट शुरू होने वाला है। ई-असेसमेंट की शुरूआत अगले महीने से की जाएगी।

बता दें कि इससे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया था कि अगर किसी टैक्सपेयर के पास ई-फिलिंग अकाउंट या पैनकार्ड नहीं हो तो ऐसे केस में ई-असेसमेंट की सुविधा ही नहीं मिल पाएगी।

बता दें कि न्यूज एजेंसी पीटीआई (PTI) की ओर से एक बड़ी बात का खुलासा किया गया है। पीटीआई ने इनकम टैक्स को लिखा कि वे इस नए सिस्टम में शामिल नहीं होंगे। प्रशाशनिक परेशानियों को भी इनकम टैक्स के इस मामले में शामिल नहीं किया जाएगा।

सीबीडीटी CBDT ने असाधारण परिस्तिथियों वाले मामलों पर निशाना साधते हुए कहा कि, जो नई प्रक्रिया 8 अक्तूबर से शुरू की जाएगी, उसमें उन टैक्सपेयर्स को शामिल नहीं किया जाएगा जिनके यहां छापे पड़े हैं या जो प्रशाशनिक दायरे में फंसे हुए हैं।

इस नए रूल में टैक्सपेयर्स को भी अपना सहयोग देने की जरूरत है। इसी के साथ दिल्ली में भी नेशनल असेसमेंट सेंटर खोला गया है। जहां से टैक्सपेयर्स को नोटिस जारी किया जाएगा, और आगे कि प्रकिया जिसमें 15 दिन के भीतर ही पूर्ण रूप से रिस्पांस भी मिलेगा साथ ही साथ असेसमेंट सेंटर से ही केस असेसिंग अधिकारी को दे दिया जाएगा।

बताया यह भी गया है टैक्सपेयर्स की कुछ मामले में सुनवाई और मौजूदगी जरूरी है, टैक्सपेयर्स की मौजूदगी और सुनवाई के बिना यह सब संभव नहीं हो पाएगा। बता दें कि टैक्सपेयर्स की मौजूदगी केवल उन केसों में ही जरूरी है, जिसमें टैक्सपेयर ने इनकम टैक्स एक्ट को तोड़ा होगा।

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