Breaking News

तो इस वजह से लाहौर उच्च न्यायालय ने मुशर्रफ़ की फंसी की सजा को किया रद्द, जरुर पढ़े

पाकिस्तान में लाहौर उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रेसिडेंट जनरल परवेज़ मुशर्रफ़ को देशद्रोह केस में मौत की सजा सुनाने वाली शीर्ष कोर्ट को ग़ैर-क़ानूनी करार दे दिया है।

अदालत की फ़ुल बेंच ने ये निर्णय सोमवार को जनरल (रिटायर्ड) परवेज़ मुशर्रफ़ की याचिका पर सुनाया, उन्होंने शीर्ष कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती दी थी। पत्रकार अब्दुल हक़ के अनुसार, शीर्ष कोर्ट ने अपने निर्णय में शीर्ष कोर्ट की कई कार्रवाई को भी रद्द कर दिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल इश्तियाक़ ए। ख़ान के अनुसार, इस फ़ैसले के बाद परवेज़ मुशर्रफ़ की सज़ा भी समाप्त हो गई है।

17 दिसंबर को इस शीर्ष कोर्ट ने पूर्व प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ़ को देशद्रोह का दोषी ठहराते हुए उन्हें पाकिस्तान के संविधान के धारा 6 के अंतर्गत सज़ा-ए-मौत देने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने अपने फ़ैसले में कहा है कि विशेष अदालत ने क़ानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया था और न ही उनके विरूद्ध मामले को दर्ज करने के लिए किसी अथॉरिटी की आज्ञा ली थी।

उच्च न्यायालय ने कहा कि 18वें संशोधन के अंतर्गत संविधान के आर्टिकल-6 में जो बदलाव किया गया उसके तहत यह फ़ैसला नहीं दिया जा सकता। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी भी अभियुक्त की ग़ैर-मौजूदगी में उसका ट्रायल करना ग़ैर-इस्लामी, ग़ैर-क़ानूनी और ग़ैर-संवैधानिक है।

About News Room lko

Check Also

यूक्रेन को जवाब देने के लिए रूस ने संभाल कर रखा है अपना ब्रह्मास्त्र! अगर इस हथियार का हुआ इस्तेमाल तो…

  Russia Ukraine war: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अभी तक खत्म नहीं ...