श्रीलंका के कैबिनेट ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी तरह के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने का हवाला देते हुए इस पर बैन लगाने के प्रस्ताव को मंगलवार (अप्रैल 27, 2021) को मंजूरी दे दी है। हालाँकि, कोविड-19 से निपटने के लिए मास्क पहनने की इजाजत है। यह कदम ऐसे वक़्त में आया है, जब जन सुरक्षा मंत्री सरत वीरसेकरा ने मार्च में एक कागज़ात पर दस्तखत किए थे, जिसमें बुर्का पर बैन लगाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त करने की बात कही गई थी। बता दें कि बुर्के का उपयोग मुस्लिम महिलाओं द्वारा चेहरे और शरीर को ढँकने के लिए किया जाता है।
कैबिनेट प्रवक्ता और सूचना मंत्री केहलिया रामबुकवेला ने बुर्के का जिक्र किए बिना कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर सभी तरह के चेहरा ढँकने वाले नकाब पर बैन लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि ये फैसला दो वर्ष पूर्व लिया गया था, जब ईस्टर संडे वाले दिन चर्च और होटलों पर एक के बाद एक कई आतंकी हमले हुए थे। मंत्री ने आगे कहा कि, “सभी प्रकार के नकाब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं।” इस तरह से इसमें सभी प्रकार के बुर्का और नकाब शामिल हो जाएँगे। इस प्रस्ताव को अब कानून की शक्ल देने के लिए इसे संसद से अनुमोदित कराना होगा।
श्रीलंका कैबिनेट के प्रवक्ता और सूचना मंत्री केहलिया रामबुकवेला ने कहा कि श्रीलंका में सार्वजनिक जगह पर चेहरे ढँकने पर निर्णय दो वर्ष पूर्व ही उस समय ले लिया गया था जब ईस्टर के दौरान श्रीलंका की चर्च में इस्लामिक कट्टरपंथियों ने भयानक बम विस्फोट किया था। उस हमले में ढाई सौ से अधिक लोग मारे गए थे। जिसके बाद सरकार ने निर्णय लिया था कि सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढँकने वाले नकाब पर बैन लगाया जाएगा।