नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने रीयल एस्टेट क्षेत्र की कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड से उसकी देशभर में चल रही आवासीय परियोजनाओं का पूरा ब्यौरा देने को कहा है। इसके साथ ही न्यायालय ने कंपनी के निदेशकों को उनकी व्यक्तिगत संपत्तियां नहीं बेचने के आदेश को दोहराया है।
जेपी कंपनी शिकायतों के लिए करे पोर्टल स्थापित
मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने न्याय मित्र पवन अग्रवाल को भी निर्देश दिया है कि वह जेएएल कंपनी से घर खरीदने वाले ग्राहकों की शिकायतों को दर्ज करने के लिये एक पोर्टल स्थापित करें। पीठ में न्यायमूर्ति ए.एम. खनविल्कर और डी.वाई. चंद्रचूड़ भी शामिल हैं।
पीठ ने रिजर्व बैंक की याचिका पर कहा कि इस पर वह बाद में फैसला करेगी। रिजर्व बैंक ने जेएएल के खिलाफ राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण में दिवाला प्रक्रिया शुरू करने के लिये उच्चतम न्यायालय से अनुमति मांगी है।