सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली होम बायर्स को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट के आम्रपाली मामले में सभी बैंकों को घर खरीदारों को होम लोन देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि इस राशि का उपयोग निर्माण पूरा करने के लिए किया जाएगा.
SC ने निर्देश दिया कि बैंक और वित्तीय संस्थान, जिन्होंने होम लोन को NPA के रूप में घोषित किया है. RBI के दिशानिर्देशों के अनुसार, होमबॉयर्स को राशि जारी करनी होगी. कोर्ट ने FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो को लेकर भी निर्देश जारी किए.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के घर खरीदारों की स्थिति जस की तस है क्योंकि प्रोजेक्ट के अधूरे पड़े काम में कोई प्रगति नहीं हुई है. कोर्ट ने ऑथोरिटीज से पूछा है कि वो बैंकों और वित्तीय सहायता देने को राजी अन्य संस्थानों को ये तो बता दें कि उनको काम पूरा करने को एक बार मे कितनी धनराशि की जरूरत है.
घर खरीदारों के होम लोन पर ब्याज की दर को लेकर भी कोर्ट ने निर्देश दिया. जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुआई वाली बेंच से आए इन निर्देशों के बाद अब कोर्ट अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई करेगा.
रियल बिल्डरों और रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण बिल्डर से भुगतान में ब्याज के लिए ज्यादा ब्याज नहीं ले सकता. कोर्ट ने कहा है कि ये ब्याज दर 8 प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती है.