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कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, ‘सभी सरकारी विभागों में ICC सुनिश्चित करें’

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 का राष्ट्रव्यापी अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी सरकारी विभागों और उपक्रमों में एक आंतरिक शिकायत समिति गठित करने का निर्देश दिया। मामले में न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कई निर्देश जारी करते हुए कहा कि POSH अधिनियम को पूरे देश में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए।

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’31 दिसंबर तक सभी जिले में नियुक्त हो अधिकारी’

इसलिए शीर्ष अदालत ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 दिसंबर, 2024 तक प्रत्येक जिले में एक अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया, जो 31 जनवरी, 2025 तक एक स्थानीय शिकायत समिति का गठन करेगा और तालुका स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। शीर्ष अदालत ने उपायुक्तों/जिला मजिस्ट्रेटों को POSH अधिनियम की धारा 26 के तहत आंतरिक शिकायत समिति अनुपालन के लिए सार्वजनिक और निजी संगठनों का सर्वेक्षण करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

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मुख्य सचिवों को क्रियान्वयन की निगरानी करने का निर्देश

उन्होंने कहा कि वे आंतरिक शिकायत समिति के गठन और वैधानिक प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए निजी क्षेत्र के हितधारकों के साथ जुड़ेंगे। पीठ ने अपने निर्देशों के अनुपालन के लिए 31 मार्च, 2025 तक का समय दिया और मुख्य सचिवों को क्रियान्वयन की निगरानी करने का निर्देश दिया। यह निर्देश न्यायालय के मई 2023 के आदेश के क्रियान्वयन से संबंधित एक याचिका पर आया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को यह सत्यापित करने के लिए समयबद्ध अभ्यास करने का निर्देश दिया गया था कि क्या कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों में पैनल गठित किए गए हैं।

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