नई दिल्ली। विवाहेतर संबंधों Extramarital affairs के मामले में केवल पुरुष को दोषी मानने वाली आइपीसी की धारा 497 को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को व्यभिचार के लिए केवल पुरुष को दोषी ठहराने वाली धारा की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर ...
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