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टीजीटी पर लगी रोक हटी

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी 2016 जीव विज्ञान के 304 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया तीन महीने में पूरी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने राज्य सरकार की ओर से जानकारी दिए जाने पर दिया। इस आदेश से 67 हजार अभ्यर्थियों को नौकरी की उम्मीद जगी है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा की ओर से दाखिल हलफनामे में यह जानकारी दी गई कि राज्य सरकार ने इन पदों को समाप्त करने की 12 जुलाई 2018 की अधिसूचना को वापस लेते हुए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को 2016 में विज्ञापित 304 पदों के सापेक्ष नियुक्तियां पूरी करने को कहा है। इस पर कोर्ट ने टीजीटी बायोलॉजी की चयन प्रक्रिया तीन माह में पूरी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर यह भी बताने को कहा है कि राज्य सरकार ने इसके लिए नियमावली में संशोधन किया या नहीं।

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