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तेजाब की खरीद-फरोख्त पर हाईकोर्ट हुआ सख्त

लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने केंद्र सरकार के 16 अगस्त 2013 के शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने का आदेश दिया है। उक्त शासनादेश में सभी जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों को तेजाब की खरीद-बिक्री को रेग्युलेट किये जाने व प्रत्येक महीने की सात तारीख को जानकारी गृह मंत्रालय, भारत सरकार को दिये जाने का आदेश है।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर व न्यायमूर्ति सीडी सिंह की खंडपीठ ने छांव फाउंडेशन एनजीओ की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर पारित किया। याची के अधिवक्ता प्रिंस लेनिन ने बताया कि 16 अगस्त 2013 के केंद्र सरकार के शासनादेश के क्रम में गृह सचिव ने 10 मई 2016 को सभी जिलाधिकारियों व पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेज कर, तेजाब की खरीद-बिक्री रेग्युलेट किये जाने व बिक्री का ब्योरा हर महीने की 7 तारीख को दिये जाने का निर्देश दिया था।

याची की ओर से आरटीआई के तहत प्राप्त जानकारी का हवाला देते हुए कहा गया कि केंद्र व राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद किसी भी जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने इस सम्बंध में कोई कदम नहीं उठाया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल क्लरने का आदेश दिया।

इस दौरान न्यायालय ने केंद्र व राज्य सरकार के 16 अगस्त 2013 व 10 मई 2016 के निर्देशों का अनुपालन कराए जाने का भी आदेश पारित किया। मामले की अगली सुनवई 31 जनवरी को होगी।

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