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बोर्ड परीक्षा 2022 को नकल विहीन तथा शुचिता पूर्वक सम्पन्न कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता- मुख्य सचिव

• बोर्ड परीक्षा केन्द्र के आस पास 100 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पडने पर उसके बाहर भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निशेधाज्ञा के आदेश पारित कर दिये जांय।
• परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 01 कि0मी0 की परिधि में फोटो कापियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।
• परीक्षा कार्य से जुडे केन्द्र व्यवस्थपकों तथा अध्यापकों पर प्रहार आदि को प्रसंज्ञेय अपराध माना जायेगा।
• बालिकाओं की तलाशी केवल महिलाओं द्वारा ही की जायेगी तथा किसी भी दशा में पुरूष सदस्य द्वारा नही की जायेगी।
• बोर्ड परीक्षा 2022 को नकल विहीन तथा शुचिता पूर्वक सम्पन्न कराना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

लखनऊ। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने, बुधवार को, समस्त मण्डलायुक्त, परिक्षेत्रीय उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ अधीक्षक के साथ बैठक की है।

इस बैठक में उन्होंने सभी अधिकारियों को माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित की जाने वाली वर्ष 2022 की बोर्ड परीक्षाओं में नकल की रोकथाम और परीक्षायें शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के लिए निर्देश प्रेषित किये गये है।

प्रेषित निर्देश में वर्ष 2022 की परीक्षाओं में अनुचित साधन प्रयोग,प्रश्नपत्र की गोपनीयता भंग करने और हिंसक कृत्य के अपराध के लिए उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम,1998 के प्राविधानों के अन्तर्गत त्वरित कार्यवाही कराया जाना अपेक्षित है, ताकि परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षाओं का सुरक्षित, निरापद और निर्विघ्न संचालन संम्भव हो सके।

उक्त निर्देशों में यह भी कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा केन्द्र के आस पास 100 मीटर की परिधि में और आवश्यकता पडने पर उसके बाहर भी दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत निशेधाज्ञा के आदेश पारित कर दिये जांय। परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 01 कि0मी0 की परिधि में फोटो कापियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। परीक्षा कार्य से जुडे केन्द्र व्यवस्थपकों तथा अध्यापकों पर प्रहार आदि को प्रसंज्ञेय अपराध माना जायेगा।

कोविड 19 के प्रोटोकाल का अक्षरशः पालन करते हुए परीक्षा केन्द्र को पूर्णतया सेनेटाइज कराया जायेगा । परीक्षा केन्द्रो पर सेनेटाईजर, हैण्डवाश, थर्मलस्कैनिंग, पल्स आक्सीमीटर एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जायेगा ।
समाज विरोधी तत्वों एवं नकल में संलिप्त वाह्य व्यक्तियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु एल0आई0यू0 के माध्यम से अभिसूचना एकत्रित की जाय।

परीक्षा अवधि में किसी व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा परीक्षा से सम्बद्ध किसी कार्मिकों के प्रति आपराधिक/धमकी भरे व्यवहार का संज्ञान प्रशासन द्वारा लिया जायेगा और उसके विरूद्ध त्वरित विधिक कार्यवाही की जायेगी । अनुचित मुद्रण अथवा प्रकाशन द्वारा परीक्षार्थियों को गुमराह करने वाले व्यक्तियों तथा अफवाहों आदि पर कडी निगाह रखी जाय तथा आवश्यकता पडने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाय। बालिकाओं की चेकिंग केवल महिलाओं द्वारा ही की जायेगी तथा किसी भी दशा में पुरूष सदस्य द्वारा तलाशी न ली जाय।

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