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चार्जसीट में हत्यारोपी नहीं है कुलदीप सेंगर

लखनऊ। उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के साथ हुए सड़क हादसे में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और अन्य नौ आरोपियों से हत्या और हत्या के प्रयास के आरोपों को हटा लिया है। शुक्रवार की शाम लखनऊ की विशेष सीबीआइ अदालत में दायर पहले आरोपपत्र में जांच एजेंसी ने सेंगर समेत सभी आरोपितों के खिलाफ आपराधिक साजिश और आपराधिक धमकी के आरोप लगाए हैं। सड़क हादसे में पीड़िता के साथ कार में सवार उसकी दो रिश्तेदार महिलाओं की मौत हो गई थी।

अधिकारियों ने बताया कि

अधिकारियों ने बताया कि सीबीआइ ने एफआइआर में सेंगर और अन्य नौ लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश, हत्या, हत्या का प्रयास और आपराधिक धमकी के आरोप लगाए थे। दुष्कर्म पीड़िता की कार को टक्कर मारने वाले ट्रक के ड्राइवर आशीष कुमार पाल के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाकर जान लेने, अन्य लोगों को गंभीर रूप से घायल कर उनकी जान और निजी सुरक्षा को खतरे में डालने संबंधी धाराओं में आरोप लगाए गए हैं।
उन्नाव की दुष्कर्म पीड़िता मामले में सीबीआइ ने शुक्रवार को लखनऊ की सीबीआइ की विशेष अदालत के समक्ष आरोप पत्र दाखिल किया। यहां विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुराधा शुक्ला ने आरोप पत्र दिल्ली के सक्षम न्यायालय में दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के संशोधन आदेश का हवाला भी दिया। यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार विवेचना के दौरान इस अदालत को सुनवाई करने का अधिकार है। चूंकि, अब विवेचना पूरी हो चुकी है। लिहाजा, इसके बाद आरोप पत्र पर सुनवाई का अधिकार दिल्ली की अदालत को है।

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