हाल ही में क्राइम का एक नया मुद्दा ऐसा सामने आया हैं कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. इस मुद्दे में पिस्तौल दिखाकर नाबालिग भांजी से बलात्कार करने वाले शख्स को कारागार हो गई हैं.
इस मुद्दे में नाबालिग के साथ पिस्तौल की नोक पर बलात्कार करने, अश्लील फोटो खींचने एवं विवाह के बाद उसका वैवाहिक ज़िंदगी बर्बाद करने के आरोप में शख्स को पोक्सो की विशेष न्यायालय ने गुरुवार को मृत्यु तक कारागार में रहने की सजा सुनाई है. इसी के साथ ही दो लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.
मिली समाचार के मुताबिक जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे आठ वर्ष तीन महीने अलावा साधारण जेल की सजा काटनी होगी. वहीं न्यायालय ने दुष्कर्म एवं पोक्सो एक्ट की दो धाराओं में मृत्यु तक कारागार में रहने की सजा सुनायी है व समाचार हैं कि अभियुक्त की मृत्यु होने के बाद ही उसका मृत शरीर कारागार से बाहर निकलेगा. आप सभी को बता दें कि रांची के बुंडू थाना में 16 मई 2018 को बलात्कार की नामजद प्राथमिकी दर्ज करवायी थी व पीड़िता ने अपने चाची के भाई के उपर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया था.
इसी के साथ इस दौरान पीड़िता ने अपने आरोप में बोला था कि ‘उसके चाचा का निधन 2007 में हो गया था, जिसमें उसकी चाची का भाई इंद्रजीत जायसवाल भी बुंडू स्थित आवास आया था व नवंबर 2011 में जब वह आया तो पीड़िता के शरीर को जबरदस्ती टच करने लगा. उस समय वह 13 वर्ष की थी. वहीं जब पीड़िता 16 वर्ष की हुई तो अभियुक्त ने जुलाई 2015 में उसकी चाची के कमरे में पिस्तौल की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया. इसी के साथ ही अश्लील फोटो लिया. यह होने के बाद वह लगातार अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर डाल देने का डर दिखाकर बलात्कार करता रहा. वहीं पीड़िता मैट्रिक पास करने के बाद जब रांची पढ़ने आयी तो वहां भी बलात्कार करता रहा. बीते 28 अप्रैल 2018 को उसकी विवाह हुई. विवाह के दूसरे दिन भी वह परेशान करने लगा व मना करने पर उसने पीड़िता के पति के मोबाइल पर उसकी अश्लील फोटो डाल दी, जिससे पीड़िता का वैवाहिक ज़िंदगी बर्बाद हो गया. इसके बाद वह थाना पहुंची.” इस मुद्दे में आरोपी को पुलिस ने 27 जून 2018 को अरैस्ट कर लिया था व उसी समय से वह कारागार में हैं.