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केंद्र सरकार का यह आदेश कर्मचारियों के चेहरे पर लाएगा मुस्कान

दुनियाभर में फैली जानलेवा कोरोना वायरस महामारी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन लागू है। जिसकी वजह से सारे काम-धंधे एकदम ठप पड़े है। मगर, इन सबके के बीच केंद्र सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी है।

इनमें ऐसे भी बहुत से कर्मचारी हैं, जो आउटसोर्स पॉलिसी के तहत विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में काम करते हैं। कोरोना से बचने के लिए वह भी दूसरे कर्मचारियों की भांति अपने घर से काम करते रहेंगे।

बता दें शुरूआत में यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि उन्हें लॉकडाउन पीरियड के दौरान ‘वर्क फ्रॉम होम’ का वेतन मिलेगा या नहीं। ऐसे में कर्मचारियों को चिंता सता रही थी कि उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। लेकिन, अब वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने साफ कर दिया है कि आउटसोर्स कर्मियों को लॉकडाउन पीरियड में ऑन ड्यूटी माना जाएगा। स्थायी कर्मियों की तरह उन्हें भी वेतन मिलेगा।

गौरतलब है कि 23 मार्च को जारी गाइडलाइन के तहत केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, वैधानिक एवं स्वायत्त शाखाओं को वर्क फ्रॉम होम के लिए अधिकृत किया गया था। इन विभागों में बहुत से कर्मचारी ऐसे भी थे, जो आउटसोर्स पॉलिसी के अंतर्गत काम कर रहे थे। मौजूदा समय में भी ऐसे कई कर्मचारी कोरोना से बचने के लिए अपने घरों पर रहे। इन्हें कार्यालय की ओर से जो काम मिलता, ये अपने घर से उसे निपटा देते थे। चूंकि उस समय ऐसा कोई स्पष्ट आदेश नहीं था कि लॉकडाउन के दौरान इन कर्मियों को वेतन भत्ते मिलेंगे या नहीं।

22 मई को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक आदेश जारी कर ऐसे सभी अस्थायी कर्मियों को आश्वस्त कर दिया है कि उन्हें लॉकडाउन पीरियड में ऑन ड्यूटी माना जाएगा। इसके लिए जो भी वेतन भत्ते तय हैं, वे उन्हें मिलेंगे।

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