साल 2022 की विदाई में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं. इससे पहले केंद्र सरकार ने देश के लाखों नौकरीपेशा लोगों को बड़ी राहत वाली खबर दे दी है. केंद्र ने ऐलान किया है कि अब सभी EPF अकाउंट होल्डर्स के क्लेम जल्द कार्रवाई होनी चाहिए और बिना वजह बताए किसी का क्लेम रिजेक्ट नहीं होना चाहिए. EPF कटवाने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार की यह घोषणा बड़ी राहत लेकर आई है.
बताते चलें कि कंपनियों या फैक्ट्रियों में काम करने पर कर्मचारियों की सैलरी में से हर महीने EPF कटता है, जिसे उसके जरूरत के समय में ब्याज के साथ वापस कर देने का नियम है. हालांकि काफी समय से अकाउंट होल्डर्स की शिकायत रही है कि जब उन्हें पैसों की जरूरत होती थी तो अप्लाई करने के बावजूद बिना वजह बताए उनका EPF क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता था. अब इसी मुद्दे पर केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है. सरकार ने कहा कि बिना स्पष्ट वजह बताए किसी भी सूरत में क्लेम रिजेक्ट नहीं होना चाहिए और न ही उसे जारी करने में लंबा वक्त लगना चाहिए.
मंत्रालय ने अपनी नई गाइडलाइन में कहा है कि अगर EPFO से जुड़ी कोई भी एप्लीकेशन मिलते ही उसका तुरंत निस्तारण किया जाए. अगर फॉर्म भरते वक्त वक्त आवेदक से कोई कमी रह जाए तो स्पष्ट वजह बताकर उसे दूर करने के लिए कहा जाए, जिससे कम से कम समय में क्लेम सेटलमेंट हो सके. अगर इस प्रक्रिया के बावजूद कोई क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आवेदक को बुलाकर नए सिरे से आवेदन कराने में उसकी मदद करनी होगी और उसे वे सब खामियां बतानी होंगी, जिसकी वजह से पिछली बार फाइल रिजेक्ट हुई थी.
सूत्रों के मुताबिक सरकार को काफी वक्त से शिकायतें मिल रही थीं कि EPFO कर्मचारी बिना कोई स्पष्ट वजह बताए क्लेम रिजेक्ट कर देता है. केवल एक लाइन में जानकारी दी जाती है कि अमुक व्यक्ति का क्लेम खारिज कर दिया गया है. ऐसे में आवेदक को पता ही नहीं चल पाता कि उसकी फाइल रिजेक्ट क्यों हुई. लिहाजा वह दूसरी बार अप्लाई करता है तो उसके भी खारिज होने की पूरी आशंका रहती है. माना जा रहा है कि अब सरकार की नई गाइडलाइन से EPFO विभाग की मनमानी खत्म हो जाएगी और लोगों को अपना क्लेम जल्द हासिल हो सकेगा.