बिधूना। कोतवाली क्षेत्र के गांव पुर्वा मके में जमीनी विवाद को लेकर 38 साल पहले दो पक्षोें में चली गोली के मामले में पुलिस ने दो वारंटियों को गिरफ्तार कर उनका चालान न्यायालय के लिए किया है।
कोतवाली निरीक्षक राम सहाय पटेल ने बताया कि क्षेत्र के गांव पुर्वा मके में 38 साल पहले जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में गोली चली थी। जिसमें वर्ष 1984 में धारा 452, 307 व 336 में मुकदमा दर्ज हुआ था। उक्त मामले में पुर्वा मके निवासी उदय प्रताप सिंह उर्फ मुन्नू सिंह व राणा प्रताप सिंह उर्फ लल्ला पुत्र बृजेन्द्र प्रताप सिंह न्यायालय में पेश नहीं हुये थे। जिस कारण न्यायालय ने उनका वारंट जारी किया था। वारंट के आधार पर उदय प्रताप व राणा प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर उनका चालान न्यायालय के लिए किया गया है।
क्या था मामला –पुर्वा मके निवासी बृजेन्द्र प्रताप सिंह व बहादुर सिंह के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उक्त विवाद के चलते वर्ष 1984 में दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था। जिस दौरान दोनों पक्षों में गोली भी चली थी। जिसमें एक पक्ष के बृजेन्द्र प्रताप सिंह की पुत्री सुधा एवं दूसरे पक्ष के मोहम्मद शफीक को गोली लगी थी। जिस मामले में दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय बहादुर सिंह के पक्ष के लोग गिरफ्तार हो गये थे।
जिन्होंने अपनी जमानते करा लीं थीं। जबकि बृजेन्द्र प्रताप पक्ष द्वारा हाई कोर्ट से गिरफ्तारी का स्थगन ले लिया गया था। इस दौरान बृजेन्द्र प्रताप सिंह की मौत हो चुकी। उधर स्थगन की समय सीमा खत्म होने के बाद स्व. बृजेन्द्र प्रताप सिंह के पुत्र उदय प्रताप व राणा प्रताप सिंह न्यायालय में हाजिर नहीं हुये। जिसके चलते न्यायालय ने दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। जिस आधार पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनका चालान न्यायालय के लिए कर दिया है।
रिपोर्ट – राहुल तिवारी