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चारधाम यात्रा के लिए SOP जारी करेगी उत्तराखंड सरकार, हाई कोर्ट ने दिया आदेश

तेजी से फ़ैल रहे कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार को आगामी चारधाम यात्रा के लिए जल्द मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) जारी करने का निर्देश देते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि तीर्थयात्रा को दूसरा कुंभ बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश आर. एस. चौहान और जज आलोक कुमार वर्मा की बेंच ने यह टिप्पणी मंगलवार को राज्य सरकार के महामारी से निपटने के तरीके को लेकर दाखिल की गई जनहित याचिकाओं पर वर्चुअल सुनवाई के दौरान की।

कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य के सुदूर क्षेत्रों में सचल प्रयोगशालाओं की सहायता से जांच करने और कोविड अस्पतालों की तादाद में इजाफा करने के अलावा स्वास्थ्यकर्मियों को पर्याप्त संख्या पीपीई किट और अन्य सुरक्षा उपकरण मुहैया कराने के निर्देश भी दिए। कोर्ट ने सरकार से अस्थाई अस्पतालों के निर्माण में केंद्रीय एजेंसियों से मदद लेने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन हो तथा प्राइवेट अस्पतालों में 25 फीसदी बिस्तर BPL कार्डधारकों के लिए रिज़र्व किए जाएं।

सरकार से कोर्ट ने कोविड-19 टीके और रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता के संबंध में पूछा और राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी अस्पतालों और टीकाकरण केंद्रों के बारे में सूचना ऑनलाइन मुहैया कराए। हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी को सुनवाई की अगली तारीख 10 मई से पहले इन तमाम बिंदुओं पर एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने तथा व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है ।

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