दिल्ली में हुई हिंसा के दौरान सार्वजनिक व व्यक्तिगत संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों से पुलिस जुर्माना वसूल करने की तैयारी कर रही है. जुर्माना नहीं देने पर उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी. पुलिस ने इसके लिए हाई कोर्ट से एक क्लेम कमिश्नर नियुक्ति करने की विनती भी की है.
हिंसा के दौरान दर्जनों वाहनों, घरों व दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था. सरकारी व व्यक्तिगत संपत्तियों को भी तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया था. पुलिस तकनीकी समिति, तस्वीर, ड्रोन कैमरों से मिले ब्योरे और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान के आधार पर वसूली प्रारम्भ करेगी.
तकनीकी समिति करेगी आकलन: एसआईटी व लोकल पुलिस को नगर निगम अधिकारियों के साथ मिलकर नुकसान का ब्योरा जुटाने को बोला गया है.जांच रिपोर्ट तकनीकी समिति के सामने रखी जाएगी जो नुकसान का आकलन करेगी. इसके बाद क्लेम कमिश्नर के आदेश पर वसूली प्रारम्भ होगी.
अब तक 179 गिरफ्तार: शुरुआती अनुमान के मुताबिक करीब दो सौ से ज्यादा सरकारी और व्यक्तिगत संपत्तियों को आगजनी व तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया होगा. माना जा रहा है कि इसमें करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुई है. जलाए गए वाहनों की संख्या अलग है. पुलिस ने अब तक 179 लोगों को हिरासत में लिया है.
दिल्ली में हिंसा: सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो डालने वालों को अब तीन वर्ष तक की सजा हो सकती है. सरकार ऐसे वीडियो डालने वालों की शिकायत के लिए जल्द व्हाट्सएप नंबर जारी करेगी.