समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद और कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खां की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खां के लिए अब और बुरी खबर सामने आई है, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी की 140 बीघा जमीन का पट्टा रद्द कर दिया गया है। इससे पहले जौहर यूनिवर्सिटी के बीच से गुजरने वाली सड़क को लेकर अदालत ने 3.27 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा अदालत ने 15 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी गेट को हटाने का आदेश भी दिया था। आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर की चेयर संभाल रहीं महिला सांसद रमा देवी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भी आजम पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। शुक्रवार को उप जिलाधिकारी (सदर) प्रेम शंकर तिवारी की अदालत ने जौहर यूनिवर्सिटी की 7 हेक्टेयर जमीन के पट्टे को रद्द कर दिया है। यह जमीन 2013 में 30 साल के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के जॉइंट सेक्रटरी नसीर अहमद खान के नाम से लीज पर ली गई थी।
कोर्ट ने कहा कि यह कोसी नदी क्षेत्र की रेतीली जमीन है, जो सार्वजनिक उपयोग की है। कोर्ट ने यह भी माना कि इस जमीन को गलत तरीके से लीज पर दिया गया था। गौरतलब है कि इससे पहले खान पर जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कथित तौर पर जमीन हड़पने का मामला मंगलवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा में उठा था। एसपी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक दिनभर के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। रामपुर जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट का दावा था कि विश्वविद्यालय की आधी से अधिक जमीन फर्जीवाड़े, कब्जे और मिलीभगत से हासिल की गई है।
दूसरी ओर लोकसभा की पीठासीन स्पीकर रमा देवी पर अमर्यादित टिप्पणी कर आजम खान बुरी तरह घिर गए हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आजम खान को अपने बयान पर सदन में बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक के बाद स्पीकर इस नतीजे पर पहुंचे कि एसपी सांसद आजम खान को बीजेपी सांसद रमा देवी से सदन में माफी मांगनी चाहिए वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।