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ट्रैफिक नियम से लेकर बैंक और बीमा में, ये 9 बड़े बदलाव आज से हो रहे लागू

देशभर में आज से  9 नए नियम लागू होने जा रहे हैं।  ये बदलाव ट्रैफिक नियम से लेकर बैंक और बीमा में किए गए हैं। आईए जानते हैं कौन-कौनसे नियमों में परिवर्तन किए गए है जिनका प्रभाव हर नागरिक पर पड़ने वाला है।

आज से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 10 हज़ार, बिना हेलमेट के पकड़े जाने पर 500 से 1500 रुपये और तीन लोगों के सवारी करने पर 500 रुपये देने होंगे। साथ ही बिना लाइसेंस ड्राइविंग करने पर 5000 रुपए और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 500 रुपये का चालान होगा।

ई-टिकटों पर आईआरसीटीसी आज से सर्विस चार्ज भी लागू करेगा।अब गैर वातानुकूलित श्रेणी की ई-टिकट पर 15 रुपये और वातानुकूलित श्रेणी की सभी ई-टिकट पर 30 रुपये का सर्विस चार्ज लगेगा।

शॉपिंग पर अभी तक बैंक सिर्फ 50 हजार से ज्यादा के ट्रांजेक्शन की ही रिपोर्ट तैयार करती थी, लेकिन अब से बैंक छोटे ट्रांजेक्शन को भी रिपोर्ट कर सकते हैं जिससे टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स रिटर्न की जांच करने में आसानी हो सके।

आज से वाहनों के लिये भूकंप, बाढ़ से होने वाले नुकसान का बीमा अलग किया जाएगा। अब वाहनों को भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं, तोडफोड़ और दंगे जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान के लिये बीमा कंपनियां अलग से बीमा कवर उपलब्ध कराएगी।

50 लाख से ऊपर का भुगतान करने के लिए पांच फीसदी टीडीएस देना अनिवार्य होगा।

आज से नए नियमों के अनुसार एक करोड़ रुपये की नकद निकासी पर दो प्रतिशत का टीडीएस देना होगा।

भारतीय स्टेट बैंक में एक सितंबर से निर्यात लेनदेन से जुड़ी सेवाओं के शुल्क को दो अलग-अलग हिस्सों निर्यात के लिए कर्ज लेने वाले ग्राहक और निर्यात से इतर दूसरे कारोबार के लिये कर्ज लेने वाले ग्राहक में बाटां जाएगा।

नया घर खरीदने पर पहले जहां टीडीएस सिर्फ प्रोपर्टी के कुल मूल्य पर कटता था वहीं आज से प्रोपर्टी के दामों के साथ अन्य कुछ चीजें जैसे- क्लब मेंबरशिप, पार्किंग फी आदि को जोड़कर टीडीएस काटा जाएगा।

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