पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में करोड़ों रुपये के घोटाले के मुख्य फरार आरोपी हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार व प्रवर्तन निदेशालय (ED) उच्चतम न्यायालयपहुंचे हैं. प्रवर्तन निदेशालय व केंद्र सरकार ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी है. आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि बॉम्बे उच्च न्यायालय ने चौकसी के स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज़ मांगे हैं कि क्या वह हिंदुस्तान यात्रा कर सकता है या नहीं.सुप्रीम न्यायालय में केंद्र सरकार ने मेहुल चौकसी के यात्रा कर पाने में सक्षम होने के लिए उसकी चिकित्सीय रिपोर्ट की जरूरत पर बंबई हाई कोर्ट के निर्णय के विरूद्ध अपील दायर की है. इस याचिका में बोला जा रहा है कि उच्च न्यायालय के निर्णय से चौकरी के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा.
गौरतलब है कि मेहुल चोकसी ने बंबई उच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में बोला था कि उसने मुद्दे के अभियोजन से बचने के लिए नहीं बल्कि अपने उपचार के लिए देश छोड़ा था.फरार हीरा कारोबारी चोकसी अभी कैरेबियाई देश एंटीगुआ में रह रहा है.
चोकसी ने अपने एडवोकेट विजय अग्रवाल के जरिए दाखिल हलफनामा दायर कर बोला कि उसने विदेशों में मेडिकल जाँच व इलाज के लिए जनवरी 2018 में देश छोड़ा था. हलफनामे में बोला गया था कि मैंने संदिग्ध दशा में देश नहीं छोड़ा था. चोकसी ने न्यायालय में उसके द्वारा दायर दो याचिकाओं के विषय में हलफनामा दायर किया था. उन याचिकाओं में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एक विशेष न्यायालय में दायर एक आवेदन को रद्द करने का अनुरोध किया था. चोकसी ने अपनी याचिका में बोला है कि वह स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण हिंदुस्तान लौटने में असमर्थ है.
ईडी के आवेदन में चोकसी को भगोड़ा आर्थिक क्रिमिनल घोषित करने का अनुरोध किया गया है. चोकसी व उसका भतीजा नीरव मोदी दोनों पीएनबी के साथ 13,400 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी मुद्दे में प्रवर्तन निदेशालय व केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) के वांछित हैं.