Breaking News

मानहानि मामले में एक्सिस बैंक के चेयरमैन को उच्च न्यायालय से राहत

झारखंड उच्च न्यायालय ने एक्सिस बैंक के अध्यक्ष (चेयरमैन), प्रबंध निदेशक (एमडी) और कार्यकारी निदेशक को अंतरिम राहत देते हुए उनके खिलाफ मानहानि के एक मामले में जारी समन पर फिलहाल रोक लगा दी है।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एके गुप्ता की पीठ ने इनके खिलाफ किसी प्रकार कीकार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। इनकी ओर से मानहानि के एक मामले में निचली अदालत द्वारा संज्ञान लिए जाने को चुनौती दी गई है। मामले में अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी।

जमशेदपुर के रहने वाले (डब्ल्यूएचओ) के चिकित्सक आइजैक ईश्वरदत्त आदित्य मिंज ने एक्सिस बैंक के चेयरमैन, एमडी और कार्यकारी निदेशक के खिलाफ निचली अदालत में 14 मार्च 2019 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था। सुनवाई के बाद अदालत ने 29 मई 2019 को संज्ञान लेते हुए सभी को समन जारी किया था जिसको चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई।

About Samar Saleel

Check Also

उतार-चढ़ाव के बाद फिर फिसला बाजार; सेंसेक्स 332 अंक टूटा, निफ्टी 22050 से लुढ़का

शुरुआती बढ़त के बावजूद गुरुवार को घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर ...