Breaking News

रीता बहुगुणा जोशी के घर में आगजनी  करने वाले के खिलाफ कुर्की का आदेश

लखनऊ। कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के घर में आगजनी व तोड़फोड़ के मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट सीबीआई(प्रदूषण) विनीता सिंह ने एक अभियुक्त दृगपाल सिंह उर्फ राजू सिंह के खिलाफ कुर्की का आदेश दिया है। इसके साथ ही एक अन्य अभियुक्त गोविन्द वल्लभ पंत को फरार घोषित किया है। अदालत ने यह आदेश मामले के विवेचक निरीक्षक सीबीसीआईडी ओ. पी. सिंह की अर्जी पर पारित किए।

ये है मामला:-

थाना हुसैनगंज में 15 जुलाई 2009 को इंस्पेक्टर बलराम सरोज ने कुछ लोग द्वारा रीता बहुगुणा के योजना भवन के पास स्थित मकान में तोड़ फोड़ व आगजनी करने की रिपोर्ट लिखाई थी जिसमें पुलिस ने फायर ब्रिगेड बुलवाया व कुछ लोगों को पकड़ा। शासन ने 19 जुलाई को मामले की विवेचना सीबीसीआईडी को सौंप दी।
ये हैं आरोपी:-
सीबीसीआईडी ने मामले की जांच कर दस लोगों राज किशोर गुप्ता,नदीम अहमद, योगेश तिवारी,दया नन्द तिवारी,सिराज अहमद, अरशद,जितेंद्र कुमार सिंह, इन्तजार अहमद आब्दी उर्फ बाबी,दृगपाल सिंह उर्फ राजू सिंह व गोविन्द वल्लभ पंत के खिलाफ अन्तर्गत धारा 47,148,149,436,307,427,व 504भ.द.स.के तहत अदालत में नौ नवम्बर 2017 को आरोप पत्र दाखिल किया जिस पर अदालत ने 20 दिसम्बर 2017 को संज्ञान लेकर तलब किया।

 

About Samar Saleel

Check Also

इकाना स्टेडियम प्रशासन ने दिखाई घोर लापरवाही, लगा पांच लाख का जुर्माना

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में मशहूर गायक व अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने भले ही लखनऊवालों का ...