वाराणसी। शराब तस्करी करनें व पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में दो आरोपितों को जमानत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश लोकेश राय की अदालत ने आरोपित जींद (हरियाणा) जनपद के बुढ़ा खेड़ा निवासी अमृत व झज्जर (हरियाणा) के अशोक नगर निवासी सुमित को एक-एक लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व रेयाजुद्दीन उर्फ बंटी खान ने पक्ष रखा।
जानकारी के अनुसार रामनगर थाने के उपनिरीक्षक विजय कुमार यादव 22 नवंबर 2020 को रात में पुलिस टीम के साथ टेंगरा मोड़ भीटी बाईपास के मौजूद थे। उसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना पर इलाहाबाद से आ रही एक ट्रक को टार्च की रोशनी देकर रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखकर ट्रक चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय पुलिस टीम को जान से मारने की नीयत से ट्रक को उनपर चढ़ाने का प्रयास किया। पुलिस टीम ने खुद को बचाते हुए ट्रक का पीछा किया और प्रधान ढाबा के समीप जाम लगने के कारण उक्त ट्रक को पकड़ लिया। मौके से ट्रक में सवार दो व्यक्तियों को भी पुलिस ने पकड़ लिया।
पूछताछ में पकड़े गए लोगों ने अपना नाम अमृत निवासी बुढ़ा खेड़ा, जींद (हरियाणा) व सुमित निवासी अशोक नगर, झज्जर (हरियाणा) बताया। तलाशी में ट्रक से 680 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पूछताछ में उन्होंने बताया कि उक्त शराब को वह लोग बेचने के लिए बिहार ले जा रहे थे और पकड़े जाने के भय से पुलिस टीम को कुचलने के प्रयास करते हुए भागने की कोशिश की। पुलिस ने उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया।
रिपोर्ट-जमील अख्तर