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कितना सुरक्षित है बैंक की लॉकर में रखा आपका कीमती सामान, जानिए एक लॉकर के लिए कितनी देनी होती है फीस

बैंक लॉकर को लेकर पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट ने बैकों से कहा कि वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते. सुप्रीम कोर्ट ने बैकों को आदेश दिया है कि वो 6 महीने के अंदर लॉकर संबंधित नियम तय करें. दरअसल ये सारा मामला इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2017 में बैंको ने साफ कर दिया था कि बैंक के लॉकर में रखे सामाना की जिम्मेदारी ग्राहक ही होगी. अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है या सामान चोरी हो जाती है तो ये जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी.

इसके बाद से सवाल उठने शुरु हो गए कि क्या अब बैंकों की लॉकर में भी रखा समाना सुरक्षित नहीं है. हालांकि बैंक लॉकर में रखे सामान पर ग्राहकों से अच्छी खासी रकम वसूल करता है. आइए जानते हैं कि कितना सुरक्षित है लॉकर में रखा सामान और इसके लिए बैंक आपसे कितना चार्ज वसूलती है.

अमूमन एक लॉकर के लिए बैंक ग्राहकों से सालाना 1,000 रुपए से 10,000 रुपए तक का चार्ज वसूल करता है. हालांकि कि ये आपके लॉकर में रखे सामान की साइज पर निर्भर करता है कि आपको आपके सामान का कितना चार्ज देना होगा. दरअसल ग्राहक बैंक लॉकर को फीस इसलिए चुकाते हैं कि उनको सामान की सुरक्षा मिल सके.

कितना लगता है चार्ज

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई में अगर आप लॉकर की सुविधा लेते हैं तो आपको 1500 रुपए प्लस जीएसटी चुकाना होता है. 1500 रुपए की फीस में आपको एक छोटे साइज का लॉकर मिलता है जिसकी साइज 125x175x492 सेंटीमीटर की होती है. ये चार्ज अरबन और मेट्रो सिटी के लिए होती है. वही रुरल और गांवो के लिए एसबीआई इसी साइज के लॉकर के लिए 1200 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज करता है. इसके अलावा 500 रुपए का वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस भी चुकाना होता है. अगर आप अपने लॉकर की साइज बढ़ाते तो उसी हिसाब से इसका चार्ज भी बढ़ता जाएगा.

कितना सुरक्षित होता है बैंक लॉकर

बैंक लॉकर ग्राहक इसलिए खुलवाता है कि उनका कीमती सामान बैंक के पास सुरक्षित रह सके. अमूमन बैंक की लॉकर में लोग कीमती जेवर, अपने जरुरी स्रर्टिफिकेट और अन्य जरूरी दस्तावेज रखते हैं. बैंक में जब आप लॉकर खोलते हैं तो इसकी दो चाभी बनाई जाती है. एक चाभी ग्राहक के पास होती है और दूसरी बैंक के पास. बैंक अपने पास आपके लॉकर की चाभी इसलिए रखता है कि अगर कहीं गलती से आपने अपनी चाभी खो दी तो बैंक आपके लॉकर को खोल सके.

लेकिन अगर आप अपनी चाभी खो देते हैं तो इसके लिए भी बैंक आपसे अतिरिक्त चार्ज वसूलता है. वहीं अगर आप अपने लॉकर को एक ब्राच से दूसरे ब्रांच में शिफ्ट करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है. इसके लिए आपको अपना पहला लॉकर सरेंडर करना होगा तभी आप अपने सामान को दूसरे लॉकर में शिफ्ट कर सकते हैं.

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