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स्पाइसजेट को बंद करने के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया ये बड़ा आदेश, तीन सप्ताह के लिए…

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पाइसजेट को बंद किए जाने के आदेश पर तीन सप्ताह की अवधि के लिए रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमें में शामिल पक्षों द्वारा अनुरोध किए जाने पर ये रोक लगाई।

क्रेडिट सुइस के साथ विवाद में फंसी स्पाइसजेट ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा एयरलाइन को बंद किए जाने के आदेश के खिलाफ राहत की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

स्पाइसजेट के वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश, एनवी रमना की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ को सूचित किया कि एयरलाइन “कुछ हल निकालने”  कोशिश कर रही है और इसलिए अदालत से सुनवाई को तीन सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित करने का आग्रह किया। क्रेडिट सुइस ने कहा कि हम 3 सप्ताह के स्थगन का विरोध नहीं करते है “बशर्ते वे (स्पाइसजेट) समय-सीमा का सख्ती से पालन करें।”

“आप अपने वित्तीय विवरण क्यों नहीं प्रस्तुत करते?” पीठ ने स्पाइसजेट से पूछा। ‘यह एयरलाइन चलाने का तरीका नहीं है और यह एक गंभीर मामला है। अगर वे एयरलाइन नहीं चलाना चाहते हैं तो हम इसे दिवालिया घोषित कर देंगे और इसके लिक्विडेशन का निर्देश देंगे।’

इस बीच, स्पाइसजेट के प्रवक्ता ने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट और क्रेडिट सुइस के बीच समझौता करने के लिए स्पाइसजेट के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर आज रोक लगा दी है। दोनों पक्ष मामले को सुलझाने के लिए पहले से ही उच्च स्तरीय चर्चा कर रहे हैं।”

 

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