बाराबंकी Barabanki में एक मज़ार के अन्दर एक मासूम बच्चे के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बच्चे से दुष्कर्म करने का आरोप किसी और पर नही बल्कि मज़ार की देखरेख करने वाले बाबा पर ही लगा है। जिस तरह मन्दिर की देख रेख करने और वहां पूजा पाठ करने वाले को पुजारी कहते है उसी तरह मज़ार की व्यवस्था और देखरेख करने वाले को मुजावर कहते है। इसी मुजावर पर आज एक लड़के ने अप्राकृतिक दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने बच्चे की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर बच्चे को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेज दिया है। आरोपी मुजावर को भी पुलिस ने गिरतार कर लिया है।
Barabanki : मुजावर/बाबा द्वारा लड़के के साथ जबरन..
मामला बाराबंकी के रेलवे स्टेशन से सटी हुई एक मज़ार का है। जहां मज़ार की देख रेख करने वाले एक बाबा अहमद अली उर्फ कल्लू बाबा पर एक नाबालिग लड़के के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। मासूम बच्चे की तहरीर पर बाराबंकी की जीआरपी ने आरोपी बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बच्चे को चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है।
पीड़ित लड़के की अगर माने तो बाराबंकी के रेलवे स्टेशन पर हरदोई जनपद का रहने वाला एक बच्चा स्टेशन पर ट्रेन से आया था। ट्रेन से उतरने पर वहां जोरदार बारिश शुरू हो गयी और लड़का मज़ार देख कर पानी से बचने के इरादे से मज़ार में जाकर बैठ गया। तभी वहां के बाबा की नज़र बच्चे पर पड़ी और उसने उसे दस रुपये कुछ खाने के लिए दिया। लड़का जब खा पीकर वापस आया तो बाबा ने लड़के से अपना पैर दबाने को कहा जिसे लड़के ने खुशी-खुशी स्वीकार कर लिया और उसके पैर दबाने लगा।
लड़के द्वारा पैर दबाने की बात मानने के बाद वह अपने असली रंग में आ गया। बाबा ने लड़के को 3 सौ रुपये देकर उसकी बात मानने को कहा। जिसपर लड़के ने इनकार कर दिया। इस पर बाबा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। बाबा ने मज़ार के दरवाजे को बन्द कर लिया और लड़के के साथ जबरन अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। बाबा से छूटने के बाद लड़का रेलवे स्टेशन पर ही जीआरपी को आपबीती सुनाई। जिस पर लड़के की तहरीर पर जीआरपी ने मुकदमा दर्ज कर बाबा को गिरफ्तार कर लिया।
पास्को एक्ट के तहत मुकदमा
बाराबंकी के जिला अस्पताल के डॉक्टर एस. के. सिंह ने साफ-साफ तो कुछ नही बताया मगर काफी कुरेदे जाने के बाद उन्होंने बताया कि लड़के को लेकर जीआरपी के लोग आए थे। जिसका चिकित्सीय परीक्षण उनके द्वारा किया गया है। ऐसे मामले में नमूने भेजने पड़ते है जो संग्रहीत कर लिए गए है। जीआरपी ने जो कागज उनके पास भेजे थे उसमें पास्को एक्ट लगा हुआ था।
इस मामले को लेकर जीआरपी पुलिस से बात करने पर उन्होंने यह कहते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया कि वह कुछ बताने के लिए अधिकृत नहीं है।
रिपोर्ट – अरविंद शुक्ला/सैफ मुख्तार