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बुशरा को आदियाला जेल शिफ्ट करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई; जानें कोर्ट से क्या बोले जेल अधिकारी

इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आदियाला जेल के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को सुरक्षा खतरे के कारण जेल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि कोर्ट बुशरा बीबी द्वारा बानी गाला उप जेल से अदियाला में स्थानांतरण की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

इमरान और पत्नी बुशरा काट रहे जेल की सजा
आदियाला जेल के अधिकारियों द्वारा हाईकोर्ट में दी गई रिपोर्ट के मुताबिक, जेल में जगह की कमी है। इस जेल के परिसर में 250 महिलाएं कैद हैं। अगर बुशरा बीबी को यहां शिफ्ट किया जाता है तो उनकी जान को खतरा हो सकता है।

पिछले महीने तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में एक अदालत द्वारा दंपति को 14 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद बुशरा को इमरान खान के ‘बानी गाला’ निवास में कैद किया गया है। वहीं पूर्व पीएम इमरान खान रावलपिंडी की कड़ी सुरक्षा के बीच आदियाला जेल में बंद हैं। तोशखाना मामले और इद्दत मामले में दोनों को कई वर्षों की सजा सुनाई गई है, जिसने चलते उनकी शादी को गैर-इस्लामिक घोषित किया था।

बुशरा बीबी कई बर्षों के गंभीर दर्द से जूझ रही
इस बीच, इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने हाल ही में बानी गाला में कैद के दौरान बुशरा बीबी को कथित तौर पर जहरीला भोजन खिलाने के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिसमें कहा गया है कि वह पिछले छह वर्षों से गंभीर दर्द से जूझ रही हैं। पीटीआई के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा,

‘बुशरा बीबी को चिकित्सा जांच के संवैधानिक अधिकार से वंचित किए जाने से उनका स्वास्थ्य और जीवन गंभीर रूप से खतरे में पड़ रहा है।’ पार्टी पदाधिकारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि बुशरा के परिवार को उनसे मिलने से रोक दिया गया था, इस कदम को उन्होंने संविधान और जेल नियमों दोनों का उल्लंघन माना।

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