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मोदी सरकार ने किया ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में ये बड़ा परिवर्तन…

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) के नियमों में बड़ा परिवर्तन किया है रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए के लिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बाध्यता को समाप्त कर दिया है मंत्रालय की ओर से इस विषय में नोटिफिकेशन जारी किया गया है मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार, अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं रहेगी सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के नियम 8 के तहत ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइवर ​बनने के लिए कक्षा 8 पास होना महत्वपूर्ण है 8वीं पास होने की अनिवार्यता खत्म
नोटिफिकेशन में बोला गया है कि गरीब वर्ग के लोगों की आजीविका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है इस निर्णय से उन लोगों को तुरंत लाभ होगा जो 8वीं पास नहीं होने के कारण अपने लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं सरकार के इस निर्णय से युवाओं के लिए रोजगार के मौका खुलेंगे  यह फैसला परिवहन के क्षेत्र में लगभग 22 लाख ड्राइवरों की कमी को पूरा करेगा

जल्द जारी होगी अधिसूचना
मंत्रालय की ओर से बयान में बोला गया कि ऐसे लोग जो आठवीं पास नहीं हैं  लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, अब वे भी लाइसेंस बनवा सकते हैं केंद्रीय मोटर वाहन 1989 के अनुच्छेद 8 में संशोधन करने के लिए एक प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है  इस विषय में एक मसौदा तैयार कर जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी हालांकि, नियम में परिवर्तन के साथ ही मंत्रालय ने यह भी बोला है कि सड़क सुरक्षा के नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा कम पढ़े लिखे लोगों को ट्रेनिंग के जरिए सड़क सुरक्षा के नियम बताए जाएंगे

हरियाणा सरकार की सिफारिश

हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से जरूरी शैक्षणिक योग्यता से छूट देने की सिफारिश की थी जरूरी योग्यता के नियम की वजह से मेवात क्षेत्र के 20 हजार से ज्यादा चालकों के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा है   

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