इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन शुक्ला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मुकदमा दर्ज करने की अनुमति दे दी है। मेडिकल दाखिला घोटाले में शामिल होने के प्रमाण मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सीबीआई को केस दर्ज करने की मंजूरी दी है। बता दें, जस्टिस एसएन शुक्ला पर एमबीबीएस कोर्स में दाखिले के लिए एक निजी मेडिकल कॉलेज को कथित रूप से फायदा पहुंचाने का आरोप है।
हाई कोर्ट में कार्यरत किसी भी जज के खिलाफ 1991 से पहले किसी भी एजेंसी ने किसी भी मामले में जांच नहीं की थी। तब से यह पहला मामला है, जब सीजेआई ने एक जांच एजेंसी को एक सिटिंग जज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी है। सीबीआई जल्द ही जस्टिस शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगी। संभव है कि जस्टिस शुक्ला भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत गिरफ्तार भी कर लिए जाएं।
इससे पहले चीफ जस्टिस ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस मामले में संसद में कार्रवाई करने के लिए भी कहा था। पिछले CJI दीपक मिश्रा ने शिकायत के बाद तीन जजों की कमेटी बनाई थी, जिसने जांच में जस्टिस शुक्ला का हाथ माना था। इसके बाद जस्टिस शुक्ला से न्यायिक कार्य वापस ले लिया गया था। तत्कालीन CJI मिश्रा ने उन्हें इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने को कहा था लेकिन जस्टिस शुक्ला ने इससे इनकार कर दिया था।
बाद में जस्टिस शुक्ला ने न्यायिक कार्य वापस देने के लिए CJI से गुजारिश की थी जिसे ठुकरा दिया गया था। किसी वर्तमान जज के खिलाफ बिना CJI की अनुमति FIR दर्ज नहीं हो सकती इसलिए CBI ने CJI को लिखकर अनुमति मांगी थी।