केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Central Government) ने पेट्रोल पंप (Petrol Pump) खोलने के नियम में बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद पेट्रोल पंप (Petrol Pump) खोलना काफी आसान हो गया है। दरअसल, केंद्र सरकार (Central Government)ने ईंधन क्षेत्र में नई उदारीकृत खुदरा नीति जारी की है।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Central Government) ने पेट्रोल पंप (Petrol Pump) किया है। इस बदलाव के बाद पेट्रोल पंप (Petrol Pump) खोलना काफी आसान हो गया है। दरअसल, केंद्र सरकार (Central Government)ने ईंधन क्षेत्र में नई उदारीकृत खुदरा नीति जारी की है। केंद्र सरकार (Central Government) ने ईंधन क्षेत्र में नई उदारीकृत खुदरा नीति जारी की है। इसके तहत ईंधन की खुदरा बिक्री के क्षेत्र में उतरने वाली कंपनियों (Oil Companies) को देशभर में कम से कम 100 पेट्रोल पंप लगाने होंगे। इनमें से पांच फीसदी पेट्रोल पंप (Petrol Pump) दूरदराज इलाकों में लगाने होंगे। नई नीति के मुताबिक, देश में पेट्रोल पंप का लाइसेंस (License) पाने के संशोधित प्रावधानों के तहत संबंधित कंपनी (Oil Companies) को कम से कम 100 पेट्रोल पंप (Petrol Pump) लगाने होंगे, जिनमें कम से कम 5 फीसदी दूरस्थ इलाके में होने चाहिए।