औरैया। मंगलवार को जिला अपर सत्र न्यायाधीश पास्को ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक वर्ष के अंदर दोषी अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई। तीन वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ रेप के मामले में दोषी था अभियुक्त।
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जिला अदालत ने सुनाया कठोर फैसला। दोषी पर पांच लाख का अर्थ दंड भी लगाया। ढाई लाख रुपए पीड़िता को चिकत्सीय व्यय देने के आदेश, जज बोले ऐसे बहसी दरिंदे समाज के लिए बेहद खतरनाक है।
जानकारी के अनुसार कोतवाली बिधूना के अंतर्गत ग्राम धनवाली के प्रेम नरेश पुत्र भजनलाल संखवार ने एक 3 वर्षीय अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसका मुकदमा वर्ष 2021 में कोतवाली बिधूना में दर्ज किया गया।
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जिसकी पैरवी एडीजीसी जितेंद्र तोमर डीजीसी अभिषेक मिश्रा एडीजीसी मृदुल मिश्रा ने करते हुए दोषी अभियुक्त प्रेम नरेश को उसके किए कर्मों की सजा दिलाते हुए मृत्युदंड का आदेश करवाया।
वही डीडीसी अभिषेक मिश्रा ने कहा कि एक अबोध 3 वर्षीय बालिका के साथ हैवानियत की हदें पार करने वाले दोषी प्रेम नरेश को जहां न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई वही समाज में ऐसे लोगों का रहना बहुत ही निंदनीय है, समाज में ऐसे दानवों को रहने का कोई अधिकार नहीं है।
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इस मौके पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश मनराज सिंह ने दोषी सिद्ध प्रेम नरेश को फांसी की सजा सुनाते हुए ₹500000 का अर्थदंड भी लगाया और कहा कि समाज में रहना सही नहीं है ऐसी हैवानियत की वजह से बच्चियों का रहना बहुत ही कठिन हो गया है।
उन्होंने अपना फैसले सुनाते हुए कहा कि समाज में ऐसी परिस्थितियों को फेस करना पीड़ित परिवार के लिए बहुत ही दुखदाई होता है। उधर फैसला सुनकर दोषी प्रेम नरेश के चेहरे पर शिकन भी नहीं थी और वह चुपचाप जेल चला गया।
इस फैसले का डीबीए अध्यक्ष सुनील दुबे, महामंत्री अरुण त्रिवेदी, मीडिया प्रभारी कमलेश कुमार पोरवाल, संजीव चतुर्वेदी, एचएन पांडे, सुरेश मिश्रा, राकेश सक्सेना, रामसरन पोरवाल, गिरजा कांत त्रिपाठी, आनंद गुप्ता, पंकज मिश्रा, नरेंद्र बाबू, संदीप कुमार बाजपेई , शिवम शर्मा सहित अन्य अधिवक्ताओं ने स्वागत किया।
रिपोर्ट – संदीप राठौर चुनमुन