देश के बड़े घोटालों में से एक 2जी घोटाले पर कोर्ट ने आज फाइनल फैसला सुना दिया। फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम में घोटाले जैसा कुछ था ही। पटियाला कोर्ट ने दूरसंचार मंत्री ए.राजा, सांसद कनिमोझी के साथ अन्य सभी आरोपियों को साफ तौर पर बरी कर दिया गया। कोर्ट के फैसले के बाद वकील ने बताया कि कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत ही नहीं मिले, दो पक्षों के बीच पैसों का लेन-देन होने का कोई सबूत नहीं पेश किया जा सका। वकील ने बताया कि कोर्ट में जज ने सिर्फ एक ही लाइन में फैसला सुनाया और कहा कि सभी आरोपियों को बरी किया जाता है।
क्या है मामला
दरअसल वर्ष 2008 में तत्कालीन यूपीए सरकार के कार्याकल में 2जी स्पेक्ट्रम का आवंटन किया गया था। जिस पर 2010 में पहली बार सवाल उस समय उठाया गया। जब देश के महालेखाकार और नियंत्रक (सीएजी) ने अपनी एक रिपोर्ट में इस स्पेक्ट्रम आवंटन से केन्द्र सरकार के खजाने को नुकसान पहुंचाने की बात सामने रखी थी। उसी रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में कंपनियों को नीलामी के बजाए पहले आओ, पहले पाओ की नीति पर 2जी स्पेक्ट्रम का आवंटन किया गया। सीएजी ने सरकारी खजाने को एक लाख 76 हजार करोड़ रूपयों के नुकसान होने का दावा भी किया था। इसके साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि यदि लाइसेंस आवंटन नीलामी के आधार पर किया जाता तो खजाने को कम से कम एक लाख 76 हजार करोड़ रूपयों का फायदा होता। इसी मामले को लेकर केस कोर्ट में पहुंच गया था।
किस पर क्या थे आरोप
2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में तत्कालीन टेलिकॉम मंत्री ए.राजा पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने आवंटन के नियमों में बदलाव करते हुए टेलिकॉम कंपनियों से कमीशन लिया है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि ए राजा ने इस बदलाव के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी सलाह को भी दरकिनार करते हुए कुछ टेलिकॉम ऑपरेटर को फायदा पहुंचाने का काम किया था। आरोप में यह भी कहा गया था कि ए राजा ने लाइसेंस के लिए आवेदन की तारीख में बदलाव किया और 2008 में हुए इस आवंटन के लिए 2001 के दर से एंट्री फीस वसूल की थी। जिसके चलते केन्द्रीय खजाने को करोड़ों रूपये का नुकसान हुआ।
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