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इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी से 4 वर्षीय मासूम के दुष्कर्मी को मिली आजीवन कारावास की सजा

इटावा। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर के निर्देशन मे चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना बढपुरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल की प्रभावी पैरवी के चलते मात्र 55 दिन में 4 वर्षीय मासूम नाबालिक बालिका के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

आपको बताते चलें कि 18 जनवरी को थाना बढपुरा पुलिस को ग्राम बढपुरा पर गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा चार वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी जिसके आधार पर तत्काल उच्चाधिकारियों एवं थाना बढपुरा पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर मुआयना किया था। तहरीर के आधार पर थाना बढपुरा पर धारा धारा 376 एवं 5 एम/6 पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया गया था,जिसमे थाना पुलिस ने 20/21 जनवरी की रात्रि को मुठभेड के बाद दुष्कर्म के आरोपी अरुन कुमार पुत्र राजेश निवासी ग्राम बढपुरा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

थाना बढपुरा पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सैल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं अन्य साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई जिसके परिणामस्वरूप मासूम के दुष्कर्मी को आज आजीवन कारावास की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई है।

रिपोर्ट-अनुज प्रताप सिंह

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