ऋषिकेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का वनंत्रा रिजॉर्ट एसआईटी की जांच में पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं पाया गया।एसआईटी प्रभारी डीआईजी पी रेणुका देवी ने कहा कि रिजॉर्ट उत्तराखंड पर्यटन नियमों के तहत पंजीकृत नहीं था और उसके पास फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) भी नहीं था। इसलिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित प्राधिकरण को पत्र लिखा गया है।
उन्होंने आगे कहा कि हमें कुछ एफएसएल रिपोर्ट मिली हैं और कुछ अभी बाकी हैं।साथ ही हमने अदालत को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ट्रायल के लिए भी लिखा था। हमारी जांच चल रही है। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी चार्जशीट के करीब पहुंच गई है।
चार सैंपल की प्राथमिक फोरेंसिक रिपोर्ट भी मिल चुकी है। अभी विसरा और डीएनए रिपोर्ट आनी बाकी है। एसआईटी ने इस मामले में लगभग 30 गवाह बनाए हैं। इन्हें लेकर एसआईटी 10 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल कर सकती है।
अभी विसरा और डीएनए रिपोर्ट आनी बाकी है। एसआईटी ने इस मामले में लगभग 30 गवाह बनाए हैं। इन्हें लेकर एसआईटी 10 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल कर सकती है।राजस्व क्षेत्र से 18 सितंबर को लापता हुई पौड़ी की अंकिता की हत्या का खुलासा रेगुलर पुलिस ने 22 सितंबर को किया था। पता चला था कि रिजॉर्ट के मालिक पुलकित और उसके दोस्तों ने नहर में धक्का देकर उसकी हत्या कर दी थी।