वाराणसी। खाने का ज्यादा पैसा मांगने को लेकर रॉड से प्राणघातक हमला करने के मामले में एक आरोपित को अग्रिम जमानत मिल गयी। अपर जिला जज (अष्ठम) जनार्दन प्रसाद यादव की अदालत ने गोकुल यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव व बिनीत सिंह ने पक्ष रखा।
होटल में खाने-पीने को लेकर हुआ था विवाद
अभियोजन के अनुसार घौसाबाद (कैंट) निवासी दिनेश विश्वकर्मा ने 21 दिसम्बर 2020 को कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 20 दिसम्बर को रात्रि 9 बजे उसका पुत्र अभिषेक विश्वकर्मा उर्फ बच्चा पीने दोस्तों प्रदीप व विशाल के साथ चौकाघाट स्थित यादव होटल पर खाना लेने गया था। इस दौरान होटल मालिक द्वारा खाना में चोखे का पैसा ज्यादा मांगने पर मेरे पुत्र ने मना किया तो होटल मालिक सियाराम यादव जो उससे पुरानी रंजिश रखते थे।
इस बात से नाराज होकर गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर सियाराम ने फोनकर अपने पुत्र गोकुल यादव, बाबू विश्वकर्मा, बलवंत विश्वकर्मा, केशव व अक्षय विश्वकर्मा को बुला लिया। जिसके बाद सभी लोग लाठी डंडे व रॉड से तीनों की पिटाई करने लगे। साथ ही लोहे की रॉड से अभिषेक के सिर पर गंभीर प्रहार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर वहीं बेहोश होकर गिर गया। शोर सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे तो सभी हमलावर पिस्टल निकालकर जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से भाग निकले।
रिपोर्ट-जमील अख्तर